बुधवार, 22 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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तमिलनाडु: मुख्यमंत्री पर टिप्पणी मामले में DMK विधायक मार्कंडेयन को नहीं मिली जमानत, रहेंगे जेल में

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार DMK विधायक जी.वी. मार्कंडेयन को अदालत से राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार…

तमिलनाडु: मुख्यमंत्री पर टिप्पणी मामले में DMK विधायक मार्कंडेयन को नहीं मिली जमानत, रहेंगे जेल में
(फोटो: IANS)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार DMK विधायक जी.वी. मार्कंडेयन को अदालत से राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, थूथुकुडी की एक अदालत ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में पलायमकोट्टई केंद्रीय जेल में ही रहना होगा।

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यह मामला कोविलपट्टी में एक जनसभा के दौरान विधायक द्वारा दिए गए एक भाषण से जुड़ा है। थूथुकुडी जिला अपराध शाखा ने एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मार्कंडेयन के भाषण में की गई टिप्पणियां मानहानिकारक थीं और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग कर सकती थीं।

गिरफ्तारी और लंबी पूछताछ

जिला अपराध शाखा ने विलाथिकुलम के विधायक मार्कंडेयन को मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें जिला पुलिस कार्यालय ले जाया गया, जहाँ उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ चली। जांचकर्ताओं ने भाषण की सामग्री और अन्य पहलुओं पर गहन सवाल-जवाब किए, जिसके बाद उन्हें थूथुकुडी स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 1 के समक्ष पेश किया गया।

न्यायिक हिरासत में भेजा गया

सुनवाई के दौरान पुलिस ने आगे की जांच के लिए विधायक की हिरासत की मांग की, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमति ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय, अदालत ने मार्कंडेयन को 3 अगस्त तक 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद उन्हें पलायमकोट्टई केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया था।

जमानत पर दोनों पक्षों की दलीलें

बुधवार को जब जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, तो अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि जांच अभी एक महत्वपूर्ण चरण में है और जमानत मिलने से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वहीं, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मार्कंडेयन जमानत के हकदार हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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