शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
दिल्ली

दिल्ली प्रदूषण: 1 नवंबर 2026 से इन गाड़ियों के राजधानी में प्रवेश पर लगेगी रोक, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए संशोधित 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (ग्रैप) के तहत राजधानी में वाहनों के प्रवेश पर नई पाबंदियां लगने जा रही हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने…

दिल्ली प्रदूषण: 1 नवंबर 2026 से इन गाड़ियों के राजधानी में प्रवेश पर लगेगी रोक, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
(फोटो: IANS)

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए संशोधित 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (ग्रैप) के तहत राजधानी में वाहनों के प्रवेश पर नई पाबंदियां लगने जा रही हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की है कि यह नियम 1 नवंबर, 2026 से लागू होंगे, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे दिल्ली की यात्रा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका वाहन इन नियमों के दायरे में आता है या नहीं।

विज्ञापन

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में साफ किया गया है कि केवल कुछ चुनिंदा वाहनों को ही नियमों के अधीन प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इनमें बीएस-6 मानकों वाले वाहन, सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, तथा अन्य छूट प्राप्त वाहन शामिल हैं।

किन वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध?

यह प्रतिबंध मुख्य रूप से उन वाहनों को लक्षित करते हैं जो प्रदूषण के बड़े स्रोत माने जाते हैं। संशोधित ग्रैप नियमों के तहत, ऐसे वाहन जो बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते या जिनके पास वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (पीयूसीसी) नहीं है, उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा, मानकों का पालन न करने वाली अंतरराज्यीय बसों पर भी यह रोक लागू होगी।

पुलिस ने यह भी बताया है कि जो ट्रक दिल्ली नहीं जा रहे हैं, उन्हें शहर में प्रवेश करने के बजाय पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही, ट्रैक्टरों, 'जुगाड़' वाहनों और दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ अन्य वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू रहेंगे।

प्रदूषण के खिलाफ पहले से जारी है सख्ती

यह नए उपाय पहले से चल रहे प्रदूषण-रोधी अभियानों का हिस्सा हैं। इससे पहले, 21 अक्टूबर को दिल्ली की हवा 'खराब' श्रेणी में आने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया था। इसी कड़ी में, नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस ने 27 अक्टूबर को एक विशेष अभियान चलाया था। डीसीपी (ट्रैफिक) डॉ. सचिन कुमार सिंघल के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में 'नो एंट्री परमिशन' (एनईपी) के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल वाहनों के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गईं। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 318(2) और 340(2) के तहत दर्ज की गई हैं।

किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए, ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को आधिकारिक ट्रैफिक सलाह का पालन करने की सलाह दी है। जानकारी और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 भी जारी किए गए हैं।

इनपुट: IANS

N

News4Social दिल्ली डेस्क

News4Social दिल्ली डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →