शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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डाबर के '100 प्रतिशत शुद्ध' दावों पर FSSAI की रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

प्रमुख एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें कंपनी को '100…

डाबर के '100 प्रतिशत शुद्ध' दावों पर FSSAI की रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
(फोटो: IANS)

प्रमुख एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें कंपनी को '100 प्रतिशत' शुद्धता का दावा करने वाले कुछ उत्पादों की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया गया था।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति अमित महाजन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने डाबर की याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि इस तरह का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने से पहले कंपनी को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था।

FSSAI के निर्देश और डाबर की चुनौती

दरअसल, FSSAI ने डाबर इंडिया को अपने कुछ खाद्य उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया था। नियामक ने "100 प्रतिशत प्राकृतिक", "100 प्रतिशत शुद्ध", "100 प्रतिशत ऑर्गेनिक" और "100 प्रतिशत टेंडर नारियल पानी" जैसे दावों को अस्पष्ट और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला बताया था। FSSAI के मुताबिक, यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन तथा दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन है। इसी आदेश को डाबर ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें

डाबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कंपनी दशकों से इन उत्पादों को बेच रही है और आदेश पारित करने वाले अधिकारी के पास बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि कंपनी को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

वहीं, FSSAI की ओर से केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता आशीष दीक्षित ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि प्रतिबंध आदेश से पहले डाबर को सुधार संबंधी नोटिस दिया गया था।

अदालत का फैसला और अगली सुनवाई

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कहा, “इस अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि इस तरह का प्रतिबंध आदेश सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए था। अगली सुनवाई की तारीख तक विवादित आदेश पर रोक लगाई जाती है।” अदालत ने केंद्र सरकार और FSSAI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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