TMC के फ्रीज़ हुए 4 बैंक खातों का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुँचा, बुधवार को होगी सुनवाई
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार बैंक खातों को फ्रीज़ किए जाने के मामले में बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ सुनवाई करेगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक साइबर…
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार बैंक खातों को फ्रीज़ किए जाने के मामले में बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ सुनवाई करेगी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक साइबर क्राइम FIR के आधार पर इन खातों पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे पार्टी ने अदालत में चुनौती दी है।
अपनी याचिका में TMC ने दावा किया है कि इन चार बैंक खातों से किसी भी तरह के अवैध लेनदेन का कोई सबूत नहीं है। पार्टी ने अदालत से आग्रह किया है कि उसे अपने ज़रूरी खर्चों को पूरा करने के लिए इन फ्रीज़ किए गए खातों से पैसे निकालने की अनुमति दी जाए।
कोर्ट की निगरानी में निकासी का सुझाव
यह मामला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ता के वकीलों ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि निकासी की अनुमति अदालत द्वारा नियुक्त किसी विशेष अधिकारी की देखरेख में दी जाती है तो यह बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह की व्यवस्था पहले भी तीन अन्य बैंक खातों के मामले में की गई थी, जिन पर पहले राज्य पुलिस और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रोक लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक संबंधित मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। उस मामले में ED द्वारा TMC के बैंक खाते फ्रीज किए जाने को चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश संतुलित था, क्योंकि पार्टी के पास अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए पर्याप्त फंड मौजूद है।
इनपुट: IANS



