गुरूवार, 17 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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आय से 57% ज़्यादा संपत्ति: आयकर विभाग के पूर्व कमिश्नर और उनकी DIG पत्नी पर CBI का शिकंजा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में आयकर विभाग के एक पूर्व आयुक्त और उनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के…

आय से 57% ज़्यादा संपत्ति: आयकर विभाग के पूर्व कमिश्नर और उनकी DIG पत्नी पर CBI का शिकंजा
(फोटो: IANS)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में आयकर विभाग के एक पूर्व आयुक्त और उनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के 2004 बैच के अधिकारी जीवनलाल लावड़िया और उनकी पत्नी शिप्रा श्रीवास्तव पर यह मामला दर्ज किया गया है, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में DIG रह चुकी हैं।

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एजेंसी ने आरोप लगाया है कि 1 अप्रैल 2022 से 10 मई 2025 के बीच की जांच अवधि में लावड़िया दंपति ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति अर्जित की। सीबीआई के मुताबिक, यह राशि उनकी कुल आय के मुकाबले करीब 57.10 प्रतिशत अधिक है। FIR में शिप्रा श्रीवास्तव पर अपने पति को इस अवैध संपत्ति को जमा करने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है।

तलाशी में मिले अहम दस्तावेज़

यह कार्रवाई एक पुराने मामले की जांच के बाद हुई है। सीबीआई ने बताया कि इसी साल 9 मई 2025 को लावड़िया और अन्य लोगों के खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने करदाताओं के पक्ष में अपील का निपटारा करने के बदले अनुचित लाभ लिया था।

उसी मामले के सिलसिले में 9 मई 2025 को लावड़िया और श्रीवास्तव के आवास समेत कई ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। सीबीआई का दावा है कि इस तलाशी के दौरान चल और अचल संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज़ मिले, जो कथित तौर पर दंपति और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदे गए थे। एफआईआर में दिल्ली स्थित आवास से कुछ हस्तलिखित दस्तावेज़ और करीब 54 लाख रुपए नकद से संबंधित विवरण बरामद होने का भी उल्लेख है।

संपत्ति और आय का ब्योरा

जांच एजेंसी के अनुसार, जांच अवधि में लावड़िया और उनके परिवार की कुल संपत्ति और खर्च 3,07,52,247 रुपए पाए गए। इसके विपरीत, इस दौरान उनकी कुल आय 1,95,74,358 रुपए थी। इसी अंतर के आधार पर सीबीआई ने 1,11,77,889 रुपए की आय से अधिक संपत्ति होने का अनुमान लगाया है।

FIR के मुताबिक, जीवनलाल लावड़िया हैदराबाद में आयकर आयुक्त (छूट) के पद पर तैनात थे और उनके पास आयकर आयुक्त (अपील) की दो यूनिट्स का अतिरिक्त प्रभार भी था। सीबीआई ने लावड़िया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि उनकी पत्नी पर सहयोगी की भूमिका के लिए केस दर्ज हुआ है। मामले की आगे की जांच सीबीआई इंस्पेक्टर नवीन कुमार को सौंपी गई है।

इनपुट: IANS

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News4Social क्राइम डेस्क

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