गुरूवार, 23 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, 8 FIR में गिरफ्तारी से सुरक्षा की याचिका खारिज

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, गुरुवार को अदालत की एक एकल-न्यायाधीश पीठ ने उनकी उस याचिका को खारिज कर…

कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को राहत नहीं, 8 FIR में गिरफ्तारी से सुरक्षा की याचिका खारिज
(फोटो: IANS)

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, गुरुवार को अदालत की एक एकल-न्यायाधीश पीठ ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज आठ FIR में गिरफ्तारी जैसी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पूर्ण सुरक्षा की मांग की थी।

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यह मामला न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। सुनवाई के अंत में, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ पूरी अंतरिम सुरक्षा देना संभव नहीं है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है।

याचिका में क्या दलीलें दी गईं?

अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि राज्य के अलग-अलग कोनों में पुलिस उनके मुवक्किल के खिलाफ एक के बाद एक FIR दर्ज कर रही है। सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को भी सभी आठ FIR में वैसी ही पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए, जैसी अदालत ने पहले सुवेंदु अधिकारी को दी थी। उन्होंने कहा कि जब सुवेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता थे, तब अदालत ने उन्हें सभी मामलों में पूर्ण सुरक्षा दी थी और यहां तक कि अदालत की अनुमति के बिना नई FIR दर्ज करने पर भी रोक लगा दी थी।

अदालत का रुख और फैसला

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सिब्बल की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि अंतरिम सुरक्षा मामले-दर-मामले के आधार पर दी जा सकती है, न कि सभी FIR में एक साथ। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने सिब्बल से इस मामले में सुवेंदु अधिकारी का उदाहरण न देने को कहा। उन्होंने कहा कि अदालत सभी संबंधित पक्षों को सुने बिना इस मामले में कोई फैसला नहीं दे सकती है और इसीलिए इस समय सभी FIR में पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती।

हालांकि, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि यदि अगली सुनवाई से पहले पुलिस इन आठ FIR में से किसी में भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करती है, तो इस मामले को अदालत के संज्ञान में लाया जा सकता है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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