TMC के ममता गुट को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत नहीं, चार बैंक खातों पर रोक हटाने की अर्जी खारिज
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को कलकत्ता हाई कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने पार्टी…
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को कलकत्ता हाई कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने पार्टी के चार बैंक खातों से डेबिट पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। ये खाते एक सरकारी बैंक की हरीश मुखर्जी रोड शाखा में हैं।
याचिका में ममता गुट ने इन खातों से लेनदेन की अनुमति मांगी थी ताकि पार्टी के रोजमर्रा के खर्च पूरे किए जा सकें। इसमें विशेष रूप से 215 पूर्णकालिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान का उल्लेख किया गया था। डेबिट पर यह रोक पश्चिम बंगाल पुलिस के निर्देशों के बाद बैंक अधिकारियों द्वारा लगाई गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि और पुलिस की कार्रवाई
यह पूरा मामला बिधाननगर सिटी पुलिस के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस से जुड़ा है। इसी केस के संबंध में राज्य पुलिस ने बैंक को खातों पर डेबिट की रोक लगाने का निर्देश दिया था। अपनी याचिका में, टीएमसी के इस गुट ने न केवल खातों को चालू करने की, बल्कि उस मूल मामले पर भी रोक लगाने की मांग की थी, जिसकी वजह से यह कार्रवाई हुई।
अदालत का फैसला और अगली प्रक्रिया
गुरुवार को यह मामला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने आया। उन्होंने किसी भी तरह की तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि मामले की पूरी सुनवाई के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करेगा।
जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि इन दस्तावेजों के दाखिल होने के बाद ही मामले की विस्तृत सुनवाई होगी और अदालत अपना अंतिम निर्णय देगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भले ही इसी बेंच ने पहले एक अन्य मामले में निजी बैंक के खातों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई निर्देश फिलहाल नहीं दिया जाएगा।
इनपुट: IANS



