कलकत्ता हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को दी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत, जांच में सहयोग की शर्त
तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक भड़काऊ भाषण मामले में बड़ी राहत दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने 5 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी समेत किसी…
तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक भड़काऊ भाषण मामले में बड़ी राहत दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने 5 अक्टूबर तक उनकी गिरफ्तारी समेत किसी भी प्रकार की सख्त पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह अंतरिम सुरक्षा इस शर्त पर दी है कि मोइत्रा पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगी।
यह मामला पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कृष्णानगर सीट से सांसद मोइत्रा पर लगे सार्वजनिक रूप से हिंसा भड़काने वाले बयान देने के आरोपों से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल सुरजीत नाथ मित्रा ने अदालत को बताया कि मोइत्रा को पूछताछ के लिए चार बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने संसद के व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था।
जांच जारी, सहयोग अनिवार्य
जस्टिस भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है क्योंकि मोइत्रा पर लगे आरोपों में दोषी पाए जाने पर सात साल तक की कैद हो सकती है। हालांकि, अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि यदि सांसद जांच में सहयोग करने से इनकार करती हैं तो वे तुरंत अदालत को सूचित करें।
मोइत्रा के वकील ने दलील दी कि पुलिस ने उन्हें अंडे से हुए एक हमले पर उनकी प्रतिक्रिया के संबंध में बुलाया था, और उन्होंने पुलिस से वर्चुअली (ऑनलाइन) पूछताछ की अनुमति मांगी थी। इस पर न्यायाधीश ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जब भी वह पुलिस स्टेशन में पेश हों, तो कोई अप्रिय घटना न हो।
इनपुट: IANS



