अश्लील कंटेंट पर सरकार का बड़ा एक्शन, 2 साल में 50 OTT प्लेटफॉर्म पर लगा बैन
सरकार ने इंटरनेट को सभी यूजर्स, खासकर बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की अपनी नीति के तहत पिछले दो वर्षों में एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना…
सरकार ने इंटरनेट को सभी यूजर्स, खासकर बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की अपनी नीति के तहत पिछले दो वर्षों में एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि इस दौरान अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है।
यह कदम उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ उठाया गया जो कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। एक लिखित जवाब में मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि इन पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) एक्ट, 2000 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की गई।
किन कानूनों का हुआ उल्लंघन?
मंत्री ने अपने जवाब में उन विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का जिक्र किया जिनका इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने उल्लंघन किया था। इनमें आईटी एक्ट की धारा 67 और 67ए, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 294 और महिलाओं का अश्लील चित्रण (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 4 शामिल हैं। उन्होंने अपने बयान में इन कानूनों का हवाला देते हुए कहा, "सरकार ने पिछले दो वर्षों में अश्लील कंटेंट प्रदर्शित करने और... (इन) कानूनों का उल्लंघन करने पर 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म की भारत में सार्वजनिक पहुंच बंद कर दी है।"
कैसे काम करती है कार्रवाई की प्रक्रिया?
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार शिकायतें मिलने पर कार्रवाई करती है। आईटी एक्ट की धारा 79(3)(बी) सरकार को यह अधिकार देती है कि वह इंटरमीडियरी (जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म) को गैरकानूनी कंटेंट हटाने या उस तक पहुंच रोकने का निर्देश दे सके।
उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की डिजिटल नीति का लक्ष्य एक खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट माहौल बनाना है। आईटी एक्ट, 2000 और आईटी रूल्स, 2021 मिलकर एक कानूनी ढांचा बनाते हैं जो ऑनलाइन यूजर सुरक्षा और डिजिटल वेलबीइंग को बढ़ावा देता है। इन नियमों के तहत प्लेटफॉर्म्स के लिए यह अनिवार्य है कि वे यूजर्स को बच्चों के लिए हानिकारक या किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को होस्ट या शेयर न करने के लिए स्पष्ट रूप से सूचित करें।
इनपुट: IANS



