माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की सीबीआई जांच खारिज, हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका

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इलाहाबाद: यूपी के कुख्यात डॉन प्रेम प्रकाश उर्फ़ मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई थी. इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश भी दिए थे. इस हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज इलाहाबाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है. कोर्ट ने तकनीकी आधार पर इस मांग को खारिज किया है.

बता दें कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी मुन्ना बजरंगी की वकील स्वाति अगरवाल ने दाखिल की थी. इस दाखिल अर्जी में यह भी कहा गया था मुन्ना बजरंगी ने अपनी जान का खतरा बताते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुरक्षा मुहैया कराए जाने की सिफ़ारिश की थी. ऐसे में जेल में मुन्ना की मौत कैसे हुई इसकी जांच होना अनिवार्य है. वहीं इस हत्याकांड पर मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने सीबीआई की जांच की मांग कही थी. लेकिन इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई या सीबीआईडी से जांच कराए जाने का आदेश डिवीजन बेंच ही दे सकता है. इसके लिए नए तरीके से परिजनों की ओर से डिवीजन बेंच में याचिक दाखिल की जा सकती है.

Murder case -

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वकील स्वाति अगरवाल का बयान

मुन्ना की वकील स्वाति अगरवाल ने कहा है कि जेल में असलहा कहां से और कैसे पहुंचा इसकी भी जांच पड़ताल होनी जरूरी है. इसके साथ ही स्वाति ने मुन्ना के परिजनों के लिए मुआवजे की बात भी कही है. इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस एसडी सिंह की एकलपीठ ने की है.

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