Gopalganj samachar: महाराणा प्रताप की जयंती पर गाड़ियों पर हूटर लगाने पर ऐक्शन, 10 को किया सीज

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Gopalganj samachar: महाराणा प्रताप की जयंती पर गाड़ियों पर हूटर लगाने पर ऐक्शन, 10 को किया सीज

Gopalganj samachar: महाराणा प्रताप की जयंती पर गाड़ियों पर हूटर लगाने पर ऐक्शन, 10 को किया सीज

गोपालगंज: महाराणा प्रताप की जयंती समारोह के मौके पर गाड़ियों का काफिला निकालना क्षत्रिय महासभा के आयोजकों को महंगा पड़ गया। यहां पर गोपालगंज के एसपी ने उन गाड़ियों के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी-भरकम जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। जिन गाड़ियों पर बिना अनुमति के हूटर और बड़े लाइट लगाए गए थे। दरअसल, गोपालगंज शहर के अरार मोड़ स्थित श्याम वाटिका में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर क्षत्रिय महासभा का आयोजन किया जा रहा है।इस आयोजन से पूर्व में क्षत्रिय महासभा की ओर से पूरे शहर में गाड़ियों के काफिले का एक जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस में कुछ गाड़ियों को फूल माला से सजाया गया था। इन गाड़ियों पर बिना अनुमति के बड़े-बड़े लाइट और हूटर लगाए गए थे। इन गाड़ियों की वजह से शहर के ब्लॉक मोड़ के पास जाम जैसे हालात बन गए।

इसी को लेकर गोपालगंज एसपी ने इस जुलूस में शामिल आठ से 10 गाड़ियों को सीज करने का आदेश दिया है। सभी गाड़ियों को सीज करने के साथ ही इनके ऊपर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि किसी भी वाहन दिखावे के तौर पर छोटा या बड़ा लाइट नहीं लगाना है। जिन गाड़ियों पर ऐसे हूटर या बड़े लाइट लगाए हुए पाए जाएंगे। उन गाड़ियों के ऊपर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

क्या है एमवी एक्ट
एमवी एक्ट यानी मोटर वाहन कानून वह प्रक्रिया है जिसके तहत परिवहन विभाग ने कुछ दिशानिर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग के द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देश के मुताबिक किसी भी सरकारी या प्राइवेट गाड़ी पर बिना विशेष अनुमति के हूटर, बड़े लाइट या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग नहीं करना है। अगर किसी गाड़ी में इस तरह के बड़े लाइट, हूटर या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग किया जाएगा तो उसके खिलाफ एमवी एक्ट के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। यह एमवी एक्ट सभी सरकारी, गैरसरकारी वाहनों पर लागू होते हैं। इस प्रावधान के तहत 2 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

हालांकि गोपालगंज में महाराणा प्रताप के जयंती समारोह के मौके पर एमवी एक्ट के तहत 10 गाड़ियों को सीज कर उन पर जुर्माना लगाया गया तो आयोजकों ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आयोजको का कहना है कि उन्हें सरकार का जो भी दिशानिर्देश है। वे पालन करेंगे। साथ ही उनके द्वारा किसी भी तरह की प्रदर्शन को लेकर सदर एसडीएम से अनुमति पत्र दिया गया था। अनुमति मिलने के बाद ही उनके द्वारा शहर में जुलूस निकाला गया था।

आयोजकों ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के गाड़ियों में भी इस तरह के हूटर, बड़े लाइट और प्रेशर हॉर्न लगाए गए हैं। लेकिन उन गाड़ियों पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

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