सोमवार, 20 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश

गोंडा: तीन अवैध गोदामों पर FDSDA का छापा, सवा करोड़ रुपये से ज़्यादा की नशीली दवाएं ज़ब्त

उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई की है। तीन दिन तक चले एक व्यापक अभियान में, विभाग ने तीन बिना…

गोंडा: तीन अवैध गोदामों पर FDSDA का छापा, सवा करोड़ रुपये से ज़्यादा की नशीली दवाएं ज़ब्त
(फोटो: IANS)

उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई की है। तीन दिन तक चले एक व्यापक अभियान में, विभाग ने तीन बिना लाइसेंस वाले गोदामों से 1.13 करोड़ रुपये की नारकोटिक्स और अन्य एलोपैथिक दवाएं ज़ब्त की हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस मामले में एक आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फ़रार है।

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यह कार्रवाई लखनऊ स्थित एफएसडीए मुख्यालय से मिली ख़ुफ़िया जानकारी के आधार पर 16 से 18 जुलाई के बीच की गई। गोंडा के बड़गांव क्षेत्र स्थित बरियारपुरवा सोनार गली में हुई इस छापेमारी के लिए नौ ज़िलों के औषधि निरीक्षकों और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी।

ऐसे हुआ अवैध नेटवर्क का खुलासा

जांच की शुरुआत गोंडा-बलरामपुर रोड पर जयनगरा, बड़गांव में पंजीकृत 'अमन फार्मास्युटिकल्स' से हुई, जो अपने लाइसेंस वाले पते पर मौजूद नहीं थी। जब टीम संचालक अमन कसौधन के घर पहुँची, तो उसके भाई शिवम कसौधन ने स्वीकार किया कि वे बरियारपुरवा स्थित एक गोदाम से बिना किसी वैध लाइसेंस के दवाओं का कारोबार कर रहे थे। इसी जानकारी के आधार पर टीम को दो और अवैध गोदामों का पता चला, जहाँ दवाओं का बड़ा ज़ख़ीरा रखा गया था।

भारी मात्रा में ज़ब्त हुईं दवाएं

छापेमारी के दौरान संचालक दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़ा कोई भी बिल, स्टॉक रजिस्टर या वैध दस्तावेज़ पेश नहीं कर सके। ज़ब्त की गई दवाओं में ट्रामाडोल इंजेक्शन (क़रीब 1.96 लाख), अल्प्राजोलम टैबलेट (60 हज़ार) और कोडीन फॉस्फेट सिरप (63 बोतलें) समेत बड़ी मात्रा में अन्य कैप्सूल और टैबलेट शामिल हैं।

कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच

पुलिस ने मौके से शिवम कसौधन को गिरफ़्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी अमन कसौधन भागने में कामयाब रहा। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ गोंडा के कोतवाली नगर थाने में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा, एफएसडीए ने 19 दवाओं के सैंपल जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने राज्य में अवैध दवा नेटवर्क के ख़िलाफ़ अभियान जारी रखने की बात कही है।

इनपुट: IANS

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News4Social उत्तर प्रदेश डेस्क

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