महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा पर FDA का बड़ा एक्शन, पुणे-लोनावला के होटल सयाजी समेत 16 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड
महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कई बड़े होटलों, रेस्टोरेंट और ई-कॉमर्स कंपनियों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, 'सेफ…
महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कई बड़े होटलों, रेस्टोरेंट और ई-कॉमर्स कंपनियों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत पुणे, लोनावला, सातारा, सांगली और कोल्हापुर में कुल 16 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप है।
यह विशेष जांच अभियान 11 से 14 अगस्त के बीच खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर चलाया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
होटल-रेस्टोरेंट पर कड़ी कार्रवाई
इस अभियान में सबसे कड़ी कार्रवाई लोनावला के मशहूर होटल सयाजी (मेसर्स फॉर्च्यून इंटरप्राइजेज) पर हुई। 12 अगस्त को हुई जांच में होटल के किचन में एक्सपायरी डेट पार कर चुके और इस्तेमाल हो चुके खाद्य पदार्थ मिले। साथ ही, खाद्य सुरक्षा के शेड्यूल IV नियमों का भी गंभीर उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद उसका लाइसेंस (11523083000081) निलंबित कर दिया गया।
इसके अलावा पुणे के होटल चुल मटन (लोहगांव), मेसर्स सिंपली साउथ (भोसरी), कोल्हापुर के होटल पवन और सांगली के मेसर्स राजेश चाइनीज के लाइसेंस भी सस्पेंड किए गए हैं। पुणे कैंप के बर्गर किंग, सातारा के कराड स्थित डोमिनोज पिज्जा और पिज्जा हट के आउटलेट भी कार्रवाई की जद में आए। वहीं, वानवडी में तीन कैंटीन (मेसर्स जेबीएम हॉस्पिटिलिटी, एचडीएफसी बैंक, गोल्डेन ईस्ट) बिना लाइसेंस के चलते पाए गए, जिन्हें तत्काल कारोबार बंद करने का निर्देश दिया गया है।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी और डेयरी भी निशाने पर
FDA ने इस बार ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर भी शिकंजा कसा है। खाद्य पदार्थों के भंडारण में लापरवाही बरतने पर 3 ई-कॉमर्स कंपनियों के लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें पुणे के मेसर्स जेप्टो लिमिटेड (लोहगांव), मेसर्स स्वीनस्टा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (वारजे व कर्वेनगर) और मेसर्स ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी ब्लिंकिट (नरहे व भवानी पेठ) शामिल हैं।
साथ ही दूध और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता में खामियां मिलने पर 3 डेयरियों के लाइसेंस भी निलंबित हुए हैं। इनमें पुणे जिले के मेसर्स ओम साई राम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स (खेड़) व मेसर्स धर्मनाथ दूध शीतकरन केंद्र (आंबेगांव) और सातारा जिले का मेसर्स आर.के. मिल्क (खंडाला) शामिल हैं।
अब स्कूलों के पास जंक फूड पर नजर
इस मुहिम के साथ ही FDA ने सोमवार से एक और अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, शुगर और सॉल्ट (HFSS) यानी जंक फूड बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। FDA ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल-फ्री नंबर 1800222365 पर दर्ज करा सकते हैं।
इनपुट: IANS



