Farmers Protest: Delhi Violence पर दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

417
Farmers Protest: Delhi Violence पर दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस (Republic Day 2021) पर ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) के दौरान हुई हिंसा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने किसी भी तरह के दखल से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अपने एक बयान में कहा था कि कानून अपना काम करेगा, ऐसे में हम दखल नहीं देना चाहते.

‘सरकार को सौंपें ज्ञापन’

26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे सरकार को ज्ञापन सौंपे. दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस (Republic Day 2021) पर किसानों की ट्रैक्टर परेड  (Tractor Parade) के दौरान हुई हिंसा को लेकर कई ‘भ्रामक’ ट्वीट करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर सहित अन्य लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ ने इन एफआईआर के खिलाफ मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

थरूर ने भी खटखटाया अदालत का दरवाजा

थरूर और छह पत्रकारों पर नोएडा पुलिस (Noida Police) ने दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड (Tractor Parade) के दौरान हिंसा (Delhi Violence) को लेकर तथा अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरन हिंसा पर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में थरूर एवं छह पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

बता दें, केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों (New Farm laws) को वापस लेने की मांग के पक्ष में 26 जनवरी को हजारों की संख्या में किसानों ने ‘ट्रैक्टर परेड’ निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई. कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया और पुलिस के साथ भी उनकी झड़प हुई. उपद्रवियों द्वारा लाल क़िला (Red Fort) पर झंडा लगाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया.

यह भी पढ़े: Bihar: नीतीश सरकार का आदेश, हिंसक प्रदर्शन करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

Source link