गुरूवार, 5 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ED की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को…

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ED की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
(फोटो: IANS)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

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यह गिरफ्तारी तब हुई थी जब वह रामपुर जेल से रिहा हुए ही थे। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड दो दिनों के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट को हस्तांतरित कर दिए जाएं। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस याचिका पर 16 नवंबर को सुनवाई करने का आग्रह किया है।

वकील की दलील और कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह 'सरासर उत्पीड़न' का मामला है। उन्होंने अदालत को बताया कि खान पर 28 मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी है। सिब्बल ने कहा, "2006 की किसी घटना के लिए 2019 में एफआईआर दर्ज की गई, अब वो सत्ता में भी नहीं हैं, कोई एफआईआर कैसे दर्ज कर सकता है?" उन्होंने खान की 80 साल की उम्र का हवाला देते हुए जमानत की मांग की और कहा, "अगर ऐसा ही रहा तो वो जेल में ही मर जाएंगे।"

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आजम पर आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों से जमीन जबरन ली थी।" अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि घटना 2006 की और FIR 2019 की होने के पीछे यह दलील दी जा सकती है कि शायद आजम के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। हालांकि, सिब्बल ने जवाब दिया कि उस समय आजम खान सत्ता में नहीं थे।

न्यायिक हिरासत में आजम खान

फिलहाल, मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में गिरफ्तार आजम खान को गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसके बाद उन्हें डासना जेल में रखा गया है।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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