दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस में सीधी भर्ती, 27 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस (DHJS) में सीधी भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 27 रिक्तियां भरी जानी हैं, जिनमें 24 पद मौजूदा हैं
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस (DHJS) में सीधी भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 27 रिक्तियां भरी जानी हैं, जिनमें 24 पद मौजूदा हैं और 3 संभावित हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई की शाम 5.30 बजे तक दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
पात्रता और आयु सीमा
आवेदन करने के लिए कुछ खास योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। यदि आवेदक एक वकील है, तो उसके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक कम से कम सात साल की लगातार प्रैक्टिस का अनुभव होना अनिवार्य है। वहीं, न्यायिक अधिकारियों के लिए शर्त है कि उन्होंने अधीनस्थ न्यायिक सेवा में आने से पहले सात साल वकालत की हो, या फिर वकील और न्यायिक अधिकारी के तौर पर उनका कुल अनुभव सात साल का हो। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन की आखिरी तारीख के आधार पर की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा तिथि
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों वाली 'दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा-2026' के आधार पर किया जाएगा।
1. प्रारंभिक परीक्षा: यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, जिसमें 25% निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसका आयोजन 26 जुलाई (रविवार) को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। 2. मुख्य परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार लिखित मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। 3. वाइवा-वोस: मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
अंतिम रूप से चयनित होने वाले उम्मीदवारों का वेतनमान 1,44,840 रुपये से 1,94,660 रुपये प्रति माह के बीच होगा।
आवेदन शुल्क
आवेदन फॉर्म भरते समय सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 2,000 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। वहीं, आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/40% या अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन) के लिए यह शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है।
इनपुट: IANS



