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दिल्ली दंगा 2020: शरजील इमाम की ज़मानत पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, 27 अगस्त को अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के…

दिल्ली दंगा 2020: शरजील इमाम की ज़मानत पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, 27 अगस्त को अगली सुनवाई
(फोटो: IANS)

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के जवाब के बाद शरजील के पक्ष को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी दो हफ्ते का अतिरिक्त समय मिलेगा।

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शरजील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने बताया कि अदालत ने उनकी याचिका पर राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की गई है।

ज़मानत के लिए दी गईं ये दलीलें

शरजील के वकील ने बताया कि उनकी ज़मानत याचिका मुख्य रूप से दो आधारों पर टिकी है। पहला आधार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है, जिसमें लंबे समय से हिरासत में बंद मामलों में ज़मानत के सिद्धांतों पर दिशा-निर्देश दिए गए थे। वकील का तर्क है कि उन्हीं सिद्धांतों को शरजील के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सुनवाई में हो रही देरी को लेकर निर्देश दिए गए थे। वकील के अनुसार, इसी आधार पर सह-आरोपी तस्लीम अहमद को हाईकोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल चुकी है, इसलिए शरजील पर भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए।

मुकदमे की धीमी रफ़्तार भी एक बड़ा आधार

अर्जी में दूसरा बड़ा आधार मुकदमे की धीमी गति को बनाया गया है। वकील ने दलील दी कि निचली अदालत में कार्यवाही लंबे समय से आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में निर्देश दिया था कि एक साल के भीतर या तो ट्रायल पूरा किया जाए या फिर संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज किए जाएँ, लेकिन अब तक मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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