दिल्ली दंगा 2020: शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ी पर हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया
साल 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में आरोपी शरजील इमाम की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस…
साल 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में आरोपी शरजील इमाम की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की गई है।
शरजील इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ़्तार किया गया था और वह तभी से जेल में हैं। उन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साज़िश रचने का आरोप है। यह मामला गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज किया गया है।
ज़मानत के लिए निचली अदालत से हाईकोर्ट तक
यह हाईकोर्ट में शरजील की दूसरी ज़मानत याचिका है। इससे पहले, इसी महीने 4 जुलाई को निचली अदालत (सेशंस कोर्ट) ने उनकी ज़मानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह इस स्तर पर सुनवाई योग्य नहीं है। शरजील ने निचली अदालत के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
अपनी नई याचिका में शरजील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के छह महीने बीत जाने के बाद भी मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि वह पिछले छह साल से जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है अर्ज़ी खारिज
गौरतलब है कि शरजील इमाम की पिछली ज़मानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 जनवरी को खारिज कर दी थी। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ UAPA के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
इनपुट: IANS



