Cryptocurrency News: 31 मार्च तक क्रिप्टोकरेंसी बेच देने में है फायदा, जानिए इसके बाद क्यों बढ़ जाएगी आपकी मुसीबत

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Cryptocurrency News: 31 मार्च तक क्रिप्टोकरेंसी बेच देने में है फायदा, जानिए इसके बाद क्यों बढ़ जाएगी आपकी मुसीबत

नई दिल्ली: क्या आपने कोई क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) खरीदी हुई है या कोई एनएफटी (NFT) आपके पास रखा हुआ है। अगर ऐसा है तो हम आपको एक बड़े काम की बात बताने जा रहे हैं। यह इस वित्त वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है। 31 मार्च का दिन वित्त वर्ष 2021-22 का अंतिम दिन है। इसके बाद नया वित्त वर्ष लग जाएगा। एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष के साथ ही क्रिप्टोकरेंसीज पर नए टैक्स नियम (Tax on Crypto) लागू हो जाएंगे। एक अप्रैल से आपको क्रिप्टोकरेंसजी पर मिले मुनाफे पर भारी टैक्स भरना होगा। अगर आप इस टैक्स से बचना चाहते हैं, तो इस वित्त वर्ष में ही यानी 31 मार्च तक अपनी क्रिप्टोकरेंसीज बेच दें। क्रिप्टोकरेंसी में मौजूदा रैली से आपको अभी अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। आइए जानते हैं कि आपको 1 अप्रैल से क्रिप्टो में और क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।

31 मार्च तक बेची क्रिप्टो तो यह है फायदा
अगर एक निवेशक 31 मार्च तक क्रिप्टो बेचता है, तो इस वित्त वर्ष में हुआ मुनाफा उसकी आय में जुड़ जाएगा और व्यक्ति जिस टैक्स स्लैब में आएगा उसी अनुसार टैक्स कटेगा। वहीं, एक अप्रैल से क्रिप्टो पर मिले रिटर्न पर 30 फीसद टैक्स लगेगा, चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब में आते हों। अगर निवेशक के पास आय का कोई अन्य स्रोत भी नहीं है, तो भी उसे क्रिप्टो पर मिले रिटर्न पर 30 फीसद टैक्स चुकाना होगा। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर एक फीसद टीडीएस भी कटेगा।

31 मार्च तक बेच दें अपनी क्रिप्टोकरेंसी वरना होंगे ये नुकसान

एक अप्रैल से एक नुकसान यह भी
वहीं, अगर आपको क्रिप्टो में नुकसान होता है, तो एक अप्रैल के बाद आप अपने उस नुकसान को दूसरे एसेट्स से हुए मुनाफे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यह नियम उन निवेशकों के लिए काफी नुकसानदायक होगा, जो एक अप्रैल के बाद घाटा खाकर क्रिप्टो को बेचेंगे। अगर ऐसे निवेशक 31 मार्च से पहले अपनी क्रिप्टो को बेच देते हैं, तो उनका घाटा अन्य कैपिटल गेन्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा।
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सरकार नहीं दे रही क्रिप्टो इंडस्ट्री के सुझावों पर ध्यान

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नए नियम क्रिप्टो निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए लाए गए हैं। बता दें कि सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स नियमों में संशोधन के क्रिप्टो इंडस्ट्री के सुझावों को नहीं माना है। इस तरह सरकार आम बजट में लाए गए नियमों को बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि अगले वित्त वर्ष से क्रिप्टोकरेंसीज पर भारी टैक्स लगना तय है।

कितना लगेगा टैक्स
टैक्स से कैसे आपका क्रिप्टो का रिटर्न कम हो जाएगा। आइए समझते हैं। मान लीजिए आपने एक लाख रुपये की क्रिप्टोकरेंसीज खरीदीं और उसे आपने एक लाख बीस हजार रुपये में बेच दिया। इस तरह आपको इस निवेश पर 20 हजार रुपये का फायदा हुआ। लेकिन यह पूरा मुनाफा आपको नहीं मिलेगा इस पर 30 फीसद टैक्स लगेगा। यानी 6,000 रुपये आपको टैक्स के रूप में देने पड़ जाएंगे। वहीं, क्रिप्टो बेचने से आपको फायदा हो या नुकसान, एक फीसद टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा।

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