चिन्मयानंद मामले: पीड़ित को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत

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चिन्मयानंद मामले: पीड़ित को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा को जमानत पर रिहा कर दिया। छात्रा पर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद मामले की सुनवाई की, जिसके बाद जमानत छात्रा को जामनत मिल गई। चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में छात्रा को जेल भेजा गया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही एसआईटी की टीम ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।

यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामे के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है. कोर्ट ने एसआईटी से बेहतर हलफनामा की मांग की। हाईकोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली के लोधी रोड थाने में मुकदमा दर्ज न होने के मामले में भी एसआईटी से जानकारी मांगी थी।

एसआईटी ने बीजेपी नेता चिन्मयानंद को और रंगदारी मांगने के मामले में एलएलएम की छात्रा को और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन डीपीएस राठौड़ का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया था।

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एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान लैपटॉप जब्त हुआ। जिसमें चिन्मयानंद और लड़की से जुड़े कई वीडियो मिले थे। डीपीएस राठौड़ पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने की साजिश में शामिल होने का आरोप हैं।