गुरूवार, 16 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
राजनीति

आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद राशिद इंजीनियर को मिली संसद सत्र में शामिल होने की इजाज़त

आतंकी फंडिंग से जुड़े एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के नवनिर्वाचित सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ़ राशिद इंजीनियर को एक स्थानीय अदालत ने आगामी मानसून सत्र में शामिल होने की अनुमति दे

आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद राशिद इंजीनियर को मिली संसद सत्र में शामिल होने की इजाज़त
(फोटो: IANS)

आतंकी फंडिंग से जुड़े एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के नवनिर्वाचित सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ़ राशिद इंजीनियर को एक स्थानीय अदालत ने आगामी मानसून सत्र में शामिल होने की अनुमति दे दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फ़ैसला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक इन-कैमरा सुनवाई के दौरान सुनाया।

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इस अनुमति के बाद, राशिद इंजीनियर 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे, हालांकि वे पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। वह वर्तमान में टेरर-फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी के तौर पर न्यायिक हिरासत में हैं।

सांसद पद से इस्तीफ़े की पेशकश

यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राशिद इंजीनियर ने इससे पहले 21 जून को लोकसभा से इस्तीफ़ा देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जेल में होने के कारण वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की प्रभावी ढंग से सेवा करने और उन तक पहुँचने में असमर्थ हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से हराया था।

हालांकि, उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) ने इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले जनता से परामर्श करने का फ़ैसला किया। AIP के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने इस पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। समिति ने बारामूला संसदीय क्षेत्र के सभी 18 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ दो दिवसीय परामर्श सत्र आयोजित करने का संकल्प लिया, ताकि यह तय किया जा सके कि राशिद को सांसद बने रहना चाहिए या पद छोड़ देना चाहिए।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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