बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: अनमोल बिश्नोई की कस्टडी पर मुंबई पुलिस को झटका, दिल्ली कोर्ट का इनकार
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस को एक बड़ा झटका लगा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी अनमोल बिश्नोई की हिरासत मुंबई…
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस को एक बड़ा झटका लगा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी अनमोल बिश्नोई की हिरासत मुंबई पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने इस फैसले के पीछे केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक विशेष आदेश का हवाला दिया है।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने 22 जुलाई को यह फैसला सुनाया। उन्होंने मुंबई पुलिस की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, आरोपी अनमोल बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। इसी आदेश के मद्देनज़र, बिश्नोई की भौतिक हिरासत (physical custody) मुंबई पुलिस को नहीं दी जा सकती।
मुंबई पुलिस की कोशिशें रहीं नाकाम
इससे पहले, 20 जुलाई को मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ प्रोडक्शन वॉरंट जारी किया था। इस वारंट के आधार पर मुंबई पुलिस के एंटी-एक्सटॉर्शन सेल के अधिकारी अरुण थोराट अपनी टीम के साथ बिश्नोई को अपनी हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पहुँचे थे। 22 जुलाई को थोराट ने पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष अनुरोध पत्र पेश किया, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुंबई पुलिस ने 24 जुलाई को अपनी मकोका कोर्ट को दी।
अन्य आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी
इस बीच, मामले में दो अन्य फरार आरोपियों—मोहम्मद यासीन अस्तर उर्फ सिकंदर और शुभम लोनकर उर्फ शुब्बु—के खिलाफ लुकआउट नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं, ताकि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके।
इनपुट: IANS



