आसाराम की अंतरिम ज़मानत: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मेडिकल रिपोर्ट मांगी, 21 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। अदालत ने आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति पर राजस्थान सरकार…
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। अदालत ने आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति पर राजस्थान सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, शीर्ष अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या आसाराम की सेहत वास्तव में इतनी खराब है कि उन्हें इलाज के लिए ज़मानत पर रिहा करने की ज़रूरत है।
याचिका में आसाराम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कुछ समय के लिए जेल से रिहाई की मांग की है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में यह साबित होता है कि आसाराम की हालत वाकई गंभीर है, तो अदालत नहीं चाहेगी कि उनके साथ कोई अनहोनी हो। ऐसी स्थिति में, सिर्फ इलाज के उद्देश्य से सीमित समय के लिए अंतरिम ज़मानत देने पर विचार किया जा सकता है।
सरकार का पक्ष और कोर्ट का निर्देश
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि फिलहाल आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति ठीक है। उन्होंने दलील दी कि करीब तीन महीने पहले ही आसाराम अयोध्या और काशी विश्वनाथ गए थे, जहाँ उन्होंने पैदल घूमकर दर्शन किए थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार संबंधित अधिकारियों से आसाराम की ताज़ा स्वास्थ्य रिपोर्ट और अन्य ज़रूरी जानकारी इकट्ठा कर अदालत के सामने पेश करेगी।
अदालत ने राजस्थान सरकार को इस मामले में 21 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार की रिपोर्ट मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आसाराम की अंतरिम ज़मानत की अर्ज़ी पर कोई अंतिम फैसला करेगा।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2013 का है, जब जोधपुर स्थित अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में आसाराम को 1 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद, अप्रैल 2018 में जोधपुर की एक विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। तब से आसाराम जेल में बंद हैं।
इनपुट: IANS



