गुरूवार, 27 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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अहमदाबाद रेल मंडल में खाद्य सुरक्षा पर बड़ी कार्रवाई, कैटरिंग सेवाओं पर 40 लाख का जुर्माना

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मंडल रेल…

अहमदाबाद रेल मंडल में खाद्य सुरक्षा पर बड़ी कार्रवाई, कैटरिंग सेवाओं पर 40 लाख का जुर्माना
(फोटो: IANS)

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) वेद प्रकाश की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत खाद्य सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने वाले कैटरिंग सेवा प्रदाताओं पर करीब 40 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान एक बेस किचन को तत्काल प्रभाव से बंद भी कर दिया गया।

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रेलवे की फूड विजिलेंस फोर्स ने एक साथ 15 जगहों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने बेस किचन और खानपान इकाइयों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, भंडारण, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का गहन मूल्यांकन किया। जांच में कई जगहों पर गंभीर खामियां पाई गईं, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया।

कहाँ और क्यों हुई कार्रवाई?

सबसे बड़ा जुर्माना: सरसपुर के वोरा का रोजा स्थित एक बेस किचन पर सबसे अधिक 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यहां वेंटिलेशन की खराब व्यवस्था, एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पाद और स्वच्छता में गंभीर कमियां पाई गईं।

रसोई बंद कराई गई: अहमदाबाद के डब्बा बाजार स्थित एक बेस किचन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसे मौके पर ही बंद कर दिया गया। यहां खुले मसाले, खराब सब्जियां, गंदी रसोई और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरणों का अभाव जैसी कई गंभीर खामियां थीं।

अन्य प्रमुख जुर्माने:

  • साबरमती, सरसपुर (एक अन्य यूनिट) और गुजरात यूनिवर्सिटी के पास स्थित बेस किचन पर सड़े आलू, मक्खियों की मौजूदगी और अन्य अनियमितताओं के लिए 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
  • गांधीधाम और आदिपुर में दो बेस किचन बंद पाए जाने पर उन पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगा।
  • इसी तरह, मेहसाणा और पालनपुर स्थित बेस किचन में भी नियमों के उल्लंघन पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना किया गया।
  • विरमगाम के रिफ्रेशमेंट रूम में प्लेटफॉर्म पर अतिक्रमण और गंदगी पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सभी खाद्य सेवा प्रदाताओं को स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और सभी जरूरी रिकॉर्ड बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।

इनपुट: IANS

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News4Social गुजरात डेस्क

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