करैरा में डंपर की टक्कर से तीन की मौत: एक गंभीर घायल, पुलिस ने जब्त किया वाहन – Shivpuri News h3>
शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे करैरा-भितरवार मार्ग पर ग्राम हाजीनगर के पास हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने चार लोगों को मारी टक्कर पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार करैरा की ओर से आ रहा डंपर क्रमांक MP 33 HA 3600 तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाया जा रहा था। इसी दौरान डंपर ने सामने मौजूद चार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हाजीनगर निवासी ने दर्ज कराई शिकायत ग्राम हाजीनगर निवासी राघवेन्द्र गुर्जर पुत्र दशरथ गुर्जर (38) ने करैरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि हादसा रात करीब साढ़े आठ बजे हुआ। उनके अनुसार डंपर चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। तीन लोगों की मौके पर ही मौत हादसे में ग्राम हाजीनगर निवासी लोटन सिंह गुर्जर पुत्र गजराज सिंह गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा दतिया जिले के धीरपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम लेतरा निवासी रवि उर्फ रविन्द्र यादव पुत्र बलवाना यादव और केशव केवट पुत्र बनमाली केवट ने भी घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। तीनों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजनों में मातम छा गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। एक युवक गंभीर रूप से घायल हादसे में हाजीनगर निवासी पैरू गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। उनकी हालत को गंभीर बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही करैरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे से जुड़े साक्ष्य जुटाए। मृतकों के शवों को आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डंपर जब्त, चालक पर मामला दर्ज पुलिस ने दुर्घटना में शामिल डंपर क्रमांक MP 33 HA 3600 को जब्त कर लिया है। साथ ही चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। बीएनएस की धाराओं में दर्ज हुआ केस करैरा पुलिस ने फरियादी की शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 384/26 दर्ज किया है। चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125(ए), 281 और 106(1) के तहत मामला कायम किया गया है।पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।