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हैलो टैक्सी के नाम पर फाइनेंस कंपनी का फर्जीवाड़ा: 60 हजार निवेश पर हर महीने 10 हजार का लालच देकर वकील समेत कई लोगों को ठगा – Muzaffarnagar News

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हैलो टैक्सी के नाम पर फाइनेंस कंपनी का फर्जीवाड़ा:  60 हजार निवेश पर हर महीने 10 हजार का लालच देकर वकील समेत कई लोगों को ठगा – Muzaffarnagar News

हैलो टैक्सी के नाम पर फाइनेंस कंपनी का फर्जीवाड़ा: 60 हजार निवेश पर हर महीने 10 हजार का लालच देकर वकील समेत कई लोगों को ठगा – Muzaffarnagar News

वरुण कुमार शर्मा | मुजफ्फरनगर4 मिनट पहले

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मुजफ्फरनगर में हैलो टैक्सी के नाम से फाइनेंस कंपनी चलाकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड गांधीनगर निवासी अधिवक्ता राजकुमार गोयल ने अपने पड़ोसी दुकानदार तिरसपाल पर ठगी का आरोप लगाया है।

तिरसपाल की श्री बालाजी मंदिर कूकडा रोड पर एमबी फोटो स्टूडियो है। वहीं पास में राजकुमार का किसान बाजार में कार्यालय है। पड़ोसी होने के कारण दोनों की अच्छी जान-पहचान थी। लगभग तीन साल पहले तिरसपाल ने राजकुमार से संपर्क किया। उसने बताया कि उसने हैलो टैक्सी नाम से एक फाइनेंस कंपनी शुरू की है।

आरोपी ने लोगों को लुभाने के लिए प्रस्ताव रखा कि 60 हजार रुपए के एकमुश्त निवेश पर एक साल तक हर महीने 10 हजार रुपये का रिटर्न मिलेगा। तिरसपाल ने राजकुमार का विश्वास जीतने के लिए एडीएम फाइनेंस द्वारा जारी किया गया कथित लाइसेंस भी दिखाया। इस पर भरोसा करके राजकुमार ने 60 हजार रुपए निवेश कर दिए।

वर्षों तक अधिवक्ता समाज के माध्यम से अपनी रकम वापस पाने का प्रयास किया गया। आरोपी पर दबाव बनाया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः पीड़ित ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है।

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आरोप है कि 10 मार्च 2022 को तिरसपाल के कहने पर उन्होंने दस हजार रुपए महीने की 15 माह तक आरडी कराई और 13 माह तक पैसा देने पर 15 माह में डेढ़ लाख रुपए का भुगतान करने का वादा किया। राजकुमार ने बताया कि तिरसपाल के झांसे में आकर उनके पडौसी आरिफ, भरतिया कालोनी निवासी पूनम गुप्ता, कय्यूम अली एडवोकेट ने भी 10 हजार रुपये महीने की 13 माह तक पैसा दिया। पैसा लेने के बाद तिरसपाल अचानक ही अपनी दुकान बंद कर फरार हो गया। तीन माह बाद वो वापस आया तो सभी ने पैसे मांगे, लेकिन देने से इंकार कर दिया। राजकुमार गोयल का कहना है कि उन्होंने थाने पर, एसएसपी को सभी जगह शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। राजकुमार गोयल ने आरोप लगाया कि तिरसपाल ने उनके 1.25 लाख और आरिफ के 65 हजार रुपए नहीं दिये और धमकी भी दी। नई मंडी एसएचओ दिनेश बघेल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस टीम को कार्यवाही के लिए लगाया गया है।

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