क्यों मचा है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35(ए) पर घमासान

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जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35(ए) को लेकर घमासान मचा हुआ हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35(ए) को लेकर बातचीत होनी हैं। अनुच्छेद 35(ए) जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। जिसमें राज्य के लोगों को विशेष दर्जा हासिल हैं। वहीं दुसरी तरफ़ नेशनल कॉफ्रेंस नें मांग की है की इस मामले मे उसे भी पक्ष बनाया जाए। इस मामले में खुफिया विभाग नें कहा है की अगर अनुच्छेद 35(ए) को बदला गया तो इससे राज्य के पुलिस विभाग में दरार पड़ सकती हैं।

अलगाववादियों का बंद

वहीं दुसरी तरफ़ सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35(ए) की चुनौती से नाराज होकर घाटी में अलगाववादियों नें बंद का एलान किया हैं। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को राज्य में कोई अचल संपत्ति हासिल करने से रोकने वाले संवैधानिक प्रावधान को बचाने का संकल्प लिया हैं। व्यावसायिक संगठनों में अनुच्छेद 35(ए) के समर्थन में रविवार को लाल चौक में घंटा घर पर धरना दिया और विरोध मार्च निकाला।

अनुच्छेद 35(ए) से जुड़ी कुछ जरुरी बातें…….

1 अनुच्छेद 35(ए) संविधान का वह आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है की वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारिभाषित कर सके।

2 साल 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया।

3 साल 2014 में एक एनजीओ ने अर्जी दाखिल कर इस आर्टिकल को समाप्त करने की मांग की। इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी हैं।

4 जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक, स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो, और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो।