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Maharashtra से Delhi जाने का है प्लान तो पहले पढ़ लें DDMA की नई गाइडलाइन, वरना होगी परेशान

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Maharashtra से Delhi जाने का है प्लान तो पहले पढ़ लें DDMA की नई गाइडलाइन, वरना होगी परेशान


नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना (Coronavirus) की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए DDMA ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत अब महाराष्ट्र (Maharashtra) से प्लेन के जरिए दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी होगा. जिसके पास रिपोर्ट नहीं होगी उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा.

मेट्रो-बस 50% क्षमता के साथ होंगी संचालित

दिल्ली आपदा प्रबंधन कमेटी (DDMA) ने शनिवार रात ये गाइडलाइन जारी करते हुए कहा, ‘कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) और डीटीसी एवं क्लस्टर बसें (DTC Buses) केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगी.’ इसके अलावा दिल्ली में कोई भी स्कूल-कॉलेज या कोचिंग संस्थान नहीं खुलेगा. अगले आदेश आने तक पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी.

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अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल

DDMA ने आगे कहा कि दिल्ली में रेस्तरां, बार को सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा रही है. अगर कहीं पर ज्यादा भीड़ होने की सूचना मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी क्रम में बोलते हुए DDMA अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में अंतिम संस्कार में अब सिर्फ 20 लोगों ही शामिल हो सकेंगे. जबकि विवाह कार्यक्रम में 50 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं.

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धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर रहेगी रोक

अधिकारियों ने कहा, ‘राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के उद्देश्य को छोड़कर दिल्ली में तरण ताल बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभाओं पर रोक लगाई जा रही है. ये आदेश आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएगा.

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