गुरूवार, 16 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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2020 दिल्ली दंगा: शरजील इमाम ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, 17 जुलाई को सुनवाई

2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी शरजील इमाम ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी। इमाम ने अपनी याच

2020 दिल्ली दंगा: शरजील इमाम ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, 17 जुलाई को सुनवाई
(फोटो: IANS)

2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी शरजील इमाम ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी। इमाम ने अपनी याचिका में निचली अदालत (कड़कड़डूमा कोर्ट) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।

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शरजील इमाम की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के छह महीने बीत जाने के बाद भी मामले की सुनवाई में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वह पिछले छह साल से जेल में बंद हैं।

निचली अदालत ने क्यों खारिज की थी अर्जी?

इससे पहले दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम और सह-आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वे इस स्तर पर सुनवाई योग्य नहीं हैं। निचली अदालत ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2026 के एक फैसले का हवाला दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वे फैसले के एक साल बाद या अभियोजन पक्ष के अहम गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद ही नए सिरे से जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पाया कि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और बड़ी बेंच का मामला

निचली अदालत ने यह भी कहा था कि जमानत से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार के लिए मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच को भेजा जा चुका है। जब तक बड़ी बेंच इस पर कोई निर्णय नहीं ले लेती, तब तक अदालत सुनवाई नहीं कर सकती। उल्लेखनीय है कि उमर खालिद और शरजील इमाम, दोनों ने निचली अदालत में दूसरी बार जमानत अर्जी लगाई थी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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