शादियों में ड्रोन उड़ाने पर रोक: ज्यादा भीड़ आने की संभावना वाली शादी नहीं करें, बड़े समारोह पर भी पाबंदी – Alwar News h3>
अलवर कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की।
कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने पहलगाम (जम्मू- कश्मीर) में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारियों एवं सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं
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शादियों एवं अन्य कार्यक्रमों में प्राइवेट ड्रोन का उपयोग नहीं किया जाए। रात में तथा विशेषकर ब्लैक आउट के समय ऐसे ड्रोन को उडा़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी भी बडी सभा या समारोह जिसमें अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना हो का आयोजन नहीं किया जाए। अति आवश्यक हो तो दिन के समय में ही इस प्रकार के आयोजन किए जाएं।
शादियों व अन्य समारोह में रोशनी इत्यादि के लिए अधिक व्यवस्था नहीं की जाए। ब्लैक आउट होने की स्थिति में आवश्यक रूप से रोशनी को बन्द किया जाए। शादियों व अन्य समारोह में पटाखे इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाए। गृह विभाग जयपुर के आदेश में दिए गए निर्देशानुसार एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। जिसकी पालना सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, पर्यटक स्थलों, बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों जैसी जगहों पर जहां सामान्यतः भीड़ होती है वहां विशेष निगरानी रखी जाए तथा शाम और रात के समय विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सायरन के संबंध में जनसाधारण को टीवी चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से बताने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
बडे धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण पर्यटकों स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे बांधों, बिजली घरों, जीएसएस इत्यादि की सुरक्षा पर सतत निगरानी रखी जाए। कोई भी अवांछित घटना होने पर जिला कार्यालय के कंट्रोल रूम नं. 0144-2338000 पर तत्काल सूचना दी जाए।
किसी भी साइबर अटैक से बचने के लिए ऐसी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं जैसे बिजली आपूर्ति, बांधों के गेट खोलना वगैरह जिनका संचालन कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से होता है वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। खाद्यान्न एवं आमजन के उपयोग हेतु आवश्यक सामग्री की अनावश्यक रूप से होर्डिंग नहीं हो, इस हेतु सतत निगरानी हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए। अफवाहों को बढावा नहीं दिया जाए एवं गलत अफवाह के प्रवाह को यथासमय रोकने के प्रयास किए जाए। ड्रॉन कैमरा, हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक
किसी भी प्रकार के यूएवी ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून इत्यादि उडाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य/अर्द्धसैनिक बलों व राज्य सरकार के पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन, स्वास्थ्य एवं आपात सेवाऐं, भू-सर्वेक्षण, विद्युत, तेल, गैस पाइप लाइन निरीक्षण एवं सरकारी कार्यों पर लागू नहीं होगी।
जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों एवं आतिशबाजी का भण्डारण, विक्रय व उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जावेगी।
बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के यूएवी ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून इत्यादि उडाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य/अर्द्धसैनिक बलों व राज्य सरकार के पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन, स्वास्थ्य एवं आपात सेवाऐं, भू-सर्वेक्षण, विद्युत, तेल, गैस पाइप लाइन निरीक्षण एवं सरकारी कार्यों पर लागू नहीं होगी।
जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों एवं आतिशबाजी का भण्डारण, विक्रय व उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जावेगी।



