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लोदीपुर नरसंहार में दोषी सभी 15 आरोपितों को उम्रकैद की सजा

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लोदीपुर नरसंहार में दोषी सभी 15 आरोपितों को उम्रकैद की सजा

लोदीपुर नरसंहार में दोषी सभी 15 आरोपितों को उम्रकैद की सजा

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Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफMon, 21 Oct 2024 04:02 PM
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लोदीपुर नरसंहार में दोषी सभी 15 आरोपितों को उम्रकैद की सजा भूमि विवाद में 5 की हुई थी नृशंस हत्या, 25 लोगों ने दी थी गवाही 4 अगस्त 2021 का है मामला, मृतक व आरोपित आपस में हैं गोतिया फोटो : अलग से बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। 4 अगस्त 2021 को हुए जिले के चर्चित लोदीपुर नरसंहार मामले में कोर्ट ने सोमवार को 15 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। साथ ही, 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी किया गया। अर्थदंड की राशि का भुगतान न करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपितों में एक महिला चिंता देवी भी शामिल हैं। जबकि, दो नाबालिग आरोपितों की सुनवाई किशोर न्याय परिषद व बाल न्यायालय में चल रही है। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तीन अखौरी अभिषेक सहाय ने 15 आरोपितों को हत्या के अलावा कई अन्य धाराओं में भी तीन से 14 साल की सजा व 38-38 हजार रुपये का जुर्माना किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सजा की बिन्दुओं पर सुनवाई करते हुए लोक अभियोजक कैसर इमाम व सूचक के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने इस सामूहिक नरसंहार को जघन्य अपराध मानते हुए फांसी की सजा देने की मांग की थी। आरोपित भोला यादव, रामकुमार यादव, विनय यादव, लल्लू यादव, गुड्डी यादव, छोटी यादव, नीतीश यादव, इंदु यादव, महेंद्र यादव व चिंता देवी छबिलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव के निवासी हैं। जबकि, कृष्ण यादव, विनोद यादव व श्यामदेव यादव करमूबिगहा गांव के रहने वाले हैं। वहीं आरोपित अवधेश यादव मालीसांढ़ गांव के निवासी हैं। अशोक यादव गया जिले के नीमचकबथानी थाना के बथानी गांव के रहने वाले हैं। मामले में 25 लोगों की गवाही करायी गयी थी। वहीं आरोपितों ने भी बेगुनाही साबित करने के लिए चार लोगों की कोर्ट में गवाही करायी थी। सूचक कृष्णदेव प्रसाद के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि मृतक व आरोपितों के बीच वर्ष 2010 से भूमि विवाद चल रहा था। इस संबंध में एक टाइटल सूट मुकदमा न्यायालय में लंबित है। विवादित जमीन को लेकर 4 अगस्त 2021 को 12 बजे दिन में आरोपित ट्रैक्टर लेकर विवादित खेत की जुताई कर रहे थे। इसी दौरान सूचक व उनके परिजन वहां पहुंचे और कोर्ट में मुकदमा का हवाला देकर फैसला आने तक जुताई नहीं करने का आग्रह किया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहा-सुनी व गाली-गलौज हुई। इसी दौरान आरोपित चिंता देवी के आदेश पर सभी आरोपित अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। इससे धीरेंद्र यादव, यद्दु यादव, महेश यादव, पिंटू यादव व सिब्बल यादव की गोलियां लगने से मौत हो गयी। वहीं बिंदा उर्फ वीरेंद्र कुमार, मंटू उर्फ अतुल, मिठू यादव व परशुराम यादव गोलियां लगने से जख्मी हो गए थे। किन धाराओं में क्या मिली सजाएं : 302, 120-बी/149 : उम्रकैद 115/149 : 14 साल 307/149 : 10 साल 148/149 : 3 साल 147/149 : 2 साल शस्त्र अधिनियम के तहत : 27/ 35 : 3 साल 25 (1-बी) ए/ 35 : 3 साल 26/35 : 3 साल घटनाचक्र : घटना : 4 अगस्त 2021 , 12 बजे थाने में मुकदमा दर्ज : 4 अगस्त 2021 अनुसंधान पूरा : 30 अक्टूबर 2021 संज्ञान : 1 नवंबर 2021 आरोप का गठन : 9 नवंबर 2021 मुकदमे की पहली गवाही : 17 फरवरी 2022 मुकदमे में अंतिम गवाही : 28 मार्च 2023 अभियुक्त का कोर्ट में बयान : 15 अप्रैल 2023 दोषी करार दिये गये : 27 सितंबर 2024 सजा का ऐलान : 21 अक्टूबर 2024

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