रेप मतलब रेप, आप भले ही पीड़िता से शादी कर लें, सजा तो मिलेगी… Bhilwara कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

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रेप मतलब रेप, आप भले ही पीड़िता से शादी कर लें, सजा तो मिलेगी… Bhilwara कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

रेप मतलब रेप, आप भले ही पीड़िता से शादी कर लें, सजा तो मिलेगी… Bhilwara कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला


भीलवाड़ा : रेप के मामले में कई बार ऐसा भी होता है कि आरोपी पीड़िता से शादी कर सजा से बच जाते हैं। ऐसी सोच रखने वालों लोगों को भीलवाड़ा की कोर्ट ने बड़ा सबक दिया है। यहां जज अनिल कुमार गुप्ता ने नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को 20 साल कैद और 70,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आरोपी युवक और पीड़िता की कुछ ही महीनों बाद शादी होने वाली है। मगर कोर्ट का साफ संदेश कि बलात्कार में कोई माफी नहीं हो सकती है।

बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नाबालिग को अगवा कर सूरत के होटल में ले गया था। यहां मालियों का मोहल्ला, गंगापुर के निवासी सूरज माली ने युवती के साथ रेप किया। विशिष्ट लोक अभियोजक श्रृति शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति ने गंगापुर थाने में 7 जुलाई 21 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री को 5 जुलाई की शाम 6 बजे उसके घर से सूरज माली लेकर फरार हो गया। पीड़ित शख्स ने बताया कि सूचना मिलने पर वह अपनी पत्नी के साथ नाथद्वारा से अपने गांव पहुंचा। दो दिन तक नाबालिग की तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। इसके बाद पुलिस को इस संबंध में शिकायत दी।

पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश की चार्जशीट

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद नाबालिग को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज किये गये। पीडित नाबालिग ने बयान में कहा कि सूरज ने उससे घूमने जाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर सूरज ने उसके फोटो अपने पास होने की बात कही। इन फोटो को नेट पर डालने और बदनाम करने की धमकी भी दी। इसके बाद वह उसे गुजरात के सूरत ले गया। यहां उसे 6 जुलाई को होटल में ले गया, जहां सूरज ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अपहरण और रेप की चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 22 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए थे। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपित सूरज माली को 20 साल की कठोर कैद और 70 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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कोर्ट का संदेश साफ दुष्कर्म में कोई माफ़ी नही

बलात्कार के आरोपी ने सजा से बचने के लिए गिरफ्तार होने के बाद पीड़िता से सगाई भी कर ली थी। कुछ ही महीनों बाद उसकी पीड़िता से शादी भी होने वाली थी, लेकिन न्यायालय ने बलात्कार को घिनोना अपराध माना। साथ ही आरोपी पर किसी प्रकार का रहम नहीं दिखाते हुए उसे 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई।
रिपोर्ट : प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा

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