राजस्थान में स्कूली बच्चों को लेकर नई गाइड लाइन, यह जारी किए दिशा-निर्देश | rajasthan government new corona guidelines schools online classes | Patrika News

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राजस्थान में स्कूली बच्चों को लेकर नई गाइड लाइन, यह जारी किए दिशा-निर्देश | rajasthan government new corona guidelines schools online classes | Patrika News


जयपुर। Rajasthan Corona New Guidelines: राजस्थान सरकार ने स्कूलों में तेजी से फेल रहे कोरोना की रोकथाम के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है। गाइड लाइन के तहत शैक्षणिक संस्थान नई तैयारियों को लेकर शिक्षा देंगे। बड़ी राहत अभिभावकों को मिली है, अब सभी संस्थानों को ऑनलाइन क्लास को अनिवार्य रखना होगा, ताकि बच्चे घर से भी पढ़ाई कर सकें। यदि किसी स्कूल में छात्र कोरोना पाॅजिटिव पाए जाते हैं, तो संस्थान 10 दिन के लिए सील किया जाएगा। सभी शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।

प्रदेश में इस माह कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नए दिशा-निर्देश किए जारी किए हैं। गृह विभाग ने शुक्रवार को शैक्षणिक गतिविधियों सहित अन्य गतिविधियों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों में कैंटीन बंद रखने, परिसर को रोजाना करना होगा सेनेटाइज, ऑनलाइन क्लासेज भी रखनी होगी जारी। जिन शिक्षण संस्थानों में छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, वहां बाहर से आने वाले छात्राें का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। रिपोर्ट आने तक सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक रहेगी और उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

यह शामिल किया गया है गाइड लाइन में

-विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय के शैक्षणिक व एसएससी स्टाफ एवं संस्थान में आवागमन के लिए संचालित बस व ऑटो चालक को दोनों अनिवार्य रूप से लेनी होगी।

-शैक्षणिक, एसएससी स्टाफ और विद्यार्थियों के आवागमन के लिए संचालित स्कूल बस व ऑटो आदि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही बिठाया जा सकेगा।

-शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। माता-पिता अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन के लिए संस्थान नहीं भेजना चाहते, उन पर संस्थान की ओर से उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। साथ ही उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी।

-शिक्षण संस्थानों को प्रत्येक शैक्षणिक व शैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी और उसके बाद ही प्रवेश देना होगा।

-अध्ययन अवधि और आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

-नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था में कम से कम 2 गज दूरी सुनिश्चित करनी होगी।

-शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा एवं किसी भी प्रकार के भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा।

-मुख्य द्वार पर प्रवेश व निकास के दौरान संस्थान परिसर कक्षाओं में 2 गज की दूरी का ध्यान रखना होगा एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी अभिभावक कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

-संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा।

-समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय छात्रावास में भी नई गाइड लाइन की पालना के निर्देश जारी किए गए हैं।

-किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य स्टाफ में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत निकट के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जाएगा।

-शिक्षण संस्थान अभिभावकों को परामर्श देगा कि किसी भी छात्र या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर उसकी सूचना विद्यालय व स्थानीय प्रशासन को देना जरूरी होगा।

-चिकित्सा विभाग समय-समय पर विद्यालयों में चिकित्सा दल भेजकर स्टाफ व विद्यार्थियों की रेंडम सेंपलिंग करवएंगे। साथ ही पुलिस व यातायात विभाग स्कूली वाहनों की रैंडम जांच कर कोविड-19 लाइन की पालना सुनिश्चित करवाएंगे।

-विभिन्न शहरों कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 की तात्कालिक परिस्थितियों के मद्देनजर किसी भी विद्यालय व हॉस्टल को कुछ समय के लिए बंद करने या अन्य प्रतिबंध लगाने के लिए जिला कलक्टर अधिकृत होंगे ताकि उनके द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप दिशा-निर्देश जारी किए जा सकें।

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