मुकेश अंबानी सहित चार के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज करने के आदेश, किराए पर छत लेकर नहीं दिया रेंट

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मुकेश अंबानी सहित चार के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज करने के आदेश, किराए पर छत लेकर नहीं दिया रेंट

मुकेश अंबानी सहित चार के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज करने के आदेश, किराए पर छत लेकर नहीं दिया रेंट

रिलायंस जियो इंफोकॉम के मालिक मुकेश अंबानी के खिलाफ जयपुर में मुकदमा दर्ज करने का आदेश जयपुर की कोर्ट से हुआ है। आरोप है कि उनकी कंपनी ने किराए पर छत लेकर कब्जा कर लिया। लेकिन मकान मालिक को किराया नहीं दिया। इसी को लेकर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

 

हाइलाइट्स

  • मुकेश अंबानी के खिलाफ जयपुर में मुकदमा दर्ज करने का आदेश
  • जयपुर कोर्ट से हुआ आदेश, कंपनी ने किराए पर छत लेकर किया कब्जा
  • किराया नहीं देने पर मकान मालिक ने कोर्ट में दायक किया था परिवाद
  • परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश
जयपुर: जयपुर की जिला कोर्ट ने रिलायंस जियो इंफोकॉम के मालिक मुकेश अंबानी के खिलाफ जालूपुरा पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 5 महानगर द्वितीय ने परिवादी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं। मुकेश अंबानी के साथ कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर और अधिकृत प्रतिनिधि पवन कुमार के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज के निर्देश दिए हैं। अजमेर जिले के एक परिवादी ने कुछ समय पहले एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि कंपनी की ओर से उनके मकान की छत को किराए पर लिया गया। छत पर टॉवर लगाने के लिए स्ट्रेक्चर खड़ा करके कब्जा कर लिया लेकिन 9 साल बाद भी किराया नहीं दिया गया।

7 हजार रुपए मासिक किराया तय था

परिवादी मनोज वैष्णव के मुताबिक, मदनगंज के रावतसर में प्राथी के पिता का मकान था। इस मकान की छत को 19 दिसंबर 2013 को कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से 7 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से किराए पर लिया गया था। कंपनी ने मोबाइल टॉवर लगाने के लिए किराए पर लिया और एग्रीमेंट भी किया था। कंपनी की ओर से मोबाइल टॉवर लगाने के लिए मकान की छत पर स्ट्रेक्चर खड़ा करके कब्जा कर लिया गया लेकिन किराया नहीं दिया। 24 फरवरी 2016 में प्राथी के पिता की मृत्यु हो गई थी। परिवादी के कहने के बावजूद कंपनी के प्रतिनिधियों ने लीज डीड को निरस्त नहीं किया।

किराया मांगने पर धमकाने का आरोप

परिवादी के मुताबिक, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड की ओर से 2013 के बाद से एक बार भी किराया नहीं दिया गया। पिता की मृत्यु के बाद प्राथी मनोज वैष्णव कंपनी के दफ्तर गया और लीज डीड निरस्त करने का आग्रह किया। मनोज का आरोप है कि उस दौरान कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके साथ गाली गलौच और दुर्व्यवहार किया। लीज डीड निरस्त करने के बजाय रिलायंस जियो के प्रतिनिधियों ने जमीन पर कब्जा छोड़ने से इनकार कर दिया। परिवाद के प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जयपुर कमिश्नरेट के जालूपुरा पुलिस थाने को मुकदमा दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। (रिपोर्ट – रामस्वरूप लामरोड़, जयपुर)

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