बिल्डर्स ने नियम डाले बेसमेंट में, अफसर भी गैर जिम्मेदार | Builders put rules in basement, officers also irresponsible | Patrika News
होशंगाबाद रोड से लगी कॉलोनियों के साथ बैरागढ़, कोलार, करोंद, भानपुर में इनकी संख्या अधिक है। बेसमेंट में खुदाई और सुरक्षा नियम का पालन नहीं करने का ही परिणाम है कि बैरागढ़ में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ और दो मजदूरों की जान चली गई। होशंगाबाद रोड पर चिनार फाच्र्यून परिसर में बिल्डर ओपी मेघानी ने भी सर्विस लेन तक बेसमेंट खोदा और यूटिलिटी डक्ट तोड़ दी, जिससे फिसलन बढ़ी और दुर्घटना की स्थिति निर्मित हुई।
10 मीटर से ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए
बेसमेंट सिर्फ व्यावसायिक परिसर की पार्किंग के लिए ही बनाया जा सकता है। इसमें एक मंजिला अर्थात 10 मीटर ही गहराई करना चाहिए।
आवासीय परिसर के लिए बेसमेंट खुदाई की अनुमति नहीं है। ऐसा करता है तो अवैध है।
बेसमेंट के लिए भी एमओएस यानि मिनिमम ओपन स्पेस के नियम का पालन करना जरूरी है। इसके तहत सड़क से साढ़े चार मीटर दूर ही खुदाई
होना चाहिए।
यदि बेसमेंट में दुकानें बनाना हैं तो फिर अतिरिक्त एफएआर के साथ बेसमेंट दो मंजिला यानि 20 फीट तक खोदा जा सकता है। इसमें एक मंजिल पार्किंग के लिए होना जरूरी है।
आवाजाही के लिए अलग-अलग रास्ते हों, ताकि किसी अप्रिय स्थिति दुर्घटना के समय लोग सुरक्षित निकल सकें।
इनकी जिम्मेदारी है
भवन अनुज्ञा शाखा ने जोनवार भवन अनुज्ञा इंजीनियर तय किए हुए हैं। इनका जिम्मा है कि जोन में हो रहे निर्माणों पर नजर रखे और अनुमति के विपरीत निर्माणों को नोटिस देकर बंद या सही कराएं। 19 जोन में 19 भवन अनुज्ञा के सब इंजीनियर, जबकि इतने ही उपयंत्री भी हैं। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं।
इनका जिम्मा है सही निर्माण हो
भवन अनुज्ञा के चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार को अपने इंजीनियरों के माध्यम से तय अनुमति के अनुसार ही निर्माण सुनिश्चित कराना चाहिए। मौजूदा स्थिति में ऐसा नहीं लग रहा। लिखार का कहना है कि इंजीनियर निर्माणकर्ता को नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई करते हैं।
अभी सभी निर्माणों की समीक्षाकी जाएगी।
अभी ये स्थिति
दस नंबर बाजार वाले क्षेत्र में आवासीय भू उपयोग है, लेकिन यहां 5 बड़े व्यावसायिक भवनों का बेसमेंट खोदकर बनाया जा रहा है।
चूनाभट्टी शाहपुरा में आवासीय कॉलोनियों में प्लॉट जोड़कर बेसमेंट की खुदाई कर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है।
होशंगाबाद रोड पर सड़क किनारे बेसमेंट रोड तक अधिक गहराई में खोदे जा रहे।
इंद्रपुरी में तो नाले से सटकर बेसमेंट खोदा और नाले की दीवार पर कॉम्प्लेक्स की दीवार उठा ली गई।
कोलार के कटियार मार्केट क्षेत्र में बेसमेंट के साथ ही बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बड़ी संख्या में बन रहे हैं।
होशंगाबाद रोड से लगी कॉलोनियों के साथ बैरागढ़, कोलार, करोंद, भानपुर में इनकी संख्या अधिक है। बेसमेंट में खुदाई और सुरक्षा नियम का पालन नहीं करने का ही परिणाम है कि बैरागढ़ में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ और दो मजदूरों की जान चली गई। होशंगाबाद रोड पर चिनार फाच्र्यून परिसर में बिल्डर ओपी मेघानी ने भी सर्विस लेन तक बेसमेंट खोदा और यूटिलिटी डक्ट तोड़ दी, जिससे फिसलन बढ़ी और दुर्घटना की स्थिति निर्मित हुई।
10 मीटर से ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए
बेसमेंट सिर्फ व्यावसायिक परिसर की पार्किंग के लिए ही बनाया जा सकता है। इसमें एक मंजिला अर्थात 10 मीटर ही गहराई करना चाहिए।
आवासीय परिसर के लिए बेसमेंट खुदाई की अनुमति नहीं है। ऐसा करता है तो अवैध है।
बेसमेंट के लिए भी एमओएस यानि मिनिमम ओपन स्पेस के नियम का पालन करना जरूरी है। इसके तहत सड़क से साढ़े चार मीटर दूर ही खुदाई
होना चाहिए।
यदि बेसमेंट में दुकानें बनाना हैं तो फिर अतिरिक्त एफएआर के साथ बेसमेंट दो मंजिला यानि 20 फीट तक खोदा जा सकता है। इसमें एक मंजिल पार्किंग के लिए होना जरूरी है।
आवाजाही के लिए अलग-अलग रास्ते हों, ताकि किसी अप्रिय स्थिति दुर्घटना के समय लोग सुरक्षित निकल सकें।
इनकी जिम्मेदारी है
भवन अनुज्ञा शाखा ने जोनवार भवन अनुज्ञा इंजीनियर तय किए हुए हैं। इनका जिम्मा है कि जोन में हो रहे निर्माणों पर नजर रखे और अनुमति के विपरीत निर्माणों को नोटिस देकर बंद या सही कराएं। 19 जोन में 19 भवन अनुज्ञा के सब इंजीनियर, जबकि इतने ही उपयंत्री भी हैं। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं।
इनका जिम्मा है सही निर्माण हो
भवन अनुज्ञा के चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार को अपने इंजीनियरों के माध्यम से तय अनुमति के अनुसार ही निर्माण सुनिश्चित कराना चाहिए। मौजूदा स्थिति में ऐसा नहीं लग रहा। लिखार का कहना है कि इंजीनियर निर्माणकर्ता को नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई करते हैं।
अभी सभी निर्माणों की समीक्षाकी जाएगी।
अभी ये स्थिति
दस नंबर बाजार वाले क्षेत्र में आवासीय भू उपयोग है, लेकिन यहां 5 बड़े व्यावसायिक भवनों का बेसमेंट खोदकर बनाया जा रहा है।
चूनाभट्टी शाहपुरा में आवासीय कॉलोनियों में प्लॉट जोड़कर बेसमेंट की खुदाई कर व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है।
होशंगाबाद रोड पर सड़क किनारे बेसमेंट रोड तक अधिक गहराई में खोदे जा रहे।
इंद्रपुरी में तो नाले से सटकर बेसमेंट खोदा और नाले की दीवार पर कॉम्प्लेक्स की दीवार उठा ली गई।
कोलार के कटियार मार्केट क्षेत्र में बेसमेंट के साथ ही बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बड़ी संख्या में बन रहे हैं।