पटवार भर्ती परीक्षा-2020 : दस्तावेज सत्यापन में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की विसंगति को दूर करने की मांग | Patwar Bharti Exam EWS Certificate Revenue Board Minister Ramlal Jat | Patrika News

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पटवार भर्ती परीक्षा-2020 : दस्तावेज सत्यापन में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की विसंगति को दूर करने की मांग | Patwar Bharti Exam EWS Certificate Revenue Board Minister Ramlal Jat | Patrika News

राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट तथा राजस्व बोर्ड के चेयरमेन को पत्र भेजा है। पत्र में शर्मा ने पटवार भर्ती-2020 के अभ्यर्थियों को आवेदन के समय ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र में छूट देते हुए वर्तमान प्रमाण पत्र को मानते हुए उनको चयन सूची में शामिल करवाने की मांग की है।

जयपुर

Published: February 21, 2022 10:10:25 pm

राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट तथा राजस्व बोर्ड के चेयरमेन को पत्र भेजा है। पत्र में शर्मा ने पटवार भर्ती-2020 के अभ्यर्थियों को आवेदन के समय ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र में छूट देते हुए वर्तमान प्रमाण पत्र को मानते हुए उनको चयन सूची में शामिल करवाने की मांग की है।

पटवार भर्ती परीक्षा-2020 : दस्तावेज सत्यापन में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की विसंगति को दूर करने की मांग

शर्मा ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि पटवार भर्ती के लिए जनवरी, 2020 तथा संशोधित विज्ञापन जुलाई, 2021 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तत्कालीन विज्ञापन में योग्यता तथा आरक्षण संबंधित योग्यताओं के अनुसार हजारों ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा विज्ञापन की शर्तों में इस बात का हीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि आवेदन करते समय आवेदन की अन्तिम तिथी तक आपके पास ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि राजस्थान राजस्व मण्डल द्वारा पटवार भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु दोगुना अभ्यर्थियों को राजस्व मण्डल कार्यालय, अजमेर बुलाया जा रहा है। यह कार्य 21 फरवरी से 31 मार्च, 2022 तक चलेगा। राजस्व मण्डल कार्यालय द्वारा कार्मिक विभाग द्वारा 20 जनवरी, 2022 को परिपत्र का हवाला देकर उस नियम को लागू करवाया जा रहा है, जिसमें इस नियम का उल्लेख है कि आवेदन करते समय उनके पास में ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोई भी नियम उस दिनांक से ही प्रभावी माना जाएगा, जिस दिनांक को उसका प्रकाशन राजपत्र अथवा कार्मिक विभाग के द्वारा किया जाएगा, उससे पूर्व की प्रक्रियाधीन भर्तियों पर यह नियम लागू नहीं होंगे। इसलिए शर्मा ने ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र में छूट देते हुए वर्तमान प्रमाण पत्र को मानते हुए उनको चयन सूची में शामिल करवाने की मांग की है।

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