चारा घोटाला में भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी मुकदमे में लालू प्रसाद यादव को मिली बड़ी राहत

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चारा घोटाला में भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी मुकदमे में लालू प्रसाद यादव को मिली बड़ी राहत

हाइलाइट्स

  • चारा घोटाला मामले में कोषागार से 46 लाख की अवैध निकासी मामला
  • पटना CBI की विशेष अदालत में पेश हुए लालू प्रसाद यादव
  • भागलपुर और बांका ट्रेजरी से हुई थी रुपए की अवैध निकासी
  • लालू यादव का CBI कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना अब अनिवार्य नहीं

पटना।
चारा घोटाला मामले में भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 नवंबर तय की है।

लालू यादव का सशरीर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं

चारा घोटाला मामले में पटना के सीबीआई की विशेष अदालत अब भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी को लेकर 30 नवंबर को सुनवाई करेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि अगली पेशी में लालू प्रसाद यादव को सशरीर अदालत में हाजिर होना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले में तीन साल के बाद जज की नियुक्ति हुई है। इसलिए सभी अभियुक्तों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था। ताकि अदालत यह जान सके कि मामले में कितने अभियुक्त मौजूद हैं।

मंगलवार को तीन अभियुक्त की हुई सशरीर पेशी और तीन की लगी डेथ सर्टिफिकेट
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और जमानत पर रिहा हुए लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि मंगलवार को पटना के सीबीआई की विशेष अदालत में लालू प्रसाद यादव समेत तीन अभियुक्त सशरीर उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि तीन अन्य अभियुक्तों के अधिवक्ताओं ने उनके डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट के सामने पेश किए गए। बता दें कि मामले में लालू यादव के अलावा 28 अन्‍य आरोपियों को अदालत में आने को कहा था। आरजेडी सुप्रीमो के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने यह भी बताया कि, चूंकि मंगलवार को पटना व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर रखी थी। लिहाजा मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी बताया कि संभवत कल यानी बुधवार को लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं।

गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में भागलपुर और बांका जिला के उप कोषागार से फर्जी बिल के सहारे 46 लाख रुपये की अवैध निकासी हुई थी। 16 नवंबर को अदालत ने लालू प्रसाद यादव को इसी मामले में अदालत में सशरीर उपस्थित होने का आदेश देने के साथ मामले में 28 अन्‍य आरोपियों को भी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। बता दें कि बिहार में चारा घोटाला में सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा करके 950 करोड़ रुपये निकाल लिये गये थे। सरकारी खजाने से अवैध निकासी मामले में कई लोग आरोपी हैं जिनमें से कई आरोपितों का निधन भी हो चुका है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते चारा घोटाला का आरोप लगा था जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था।

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