आग बुझाने में नहीं काम आए इमारत में लगे सेफ्टी उपकरण तो NOC कैंसल!

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आग बुझाने में नहीं काम आए इमारत में लगे सेफ्टी उपकरण तो NOC कैंसल!

नई दिल्ली
दिल्ली की बड़ी और प्रमुख इमारतों में आग लगने की घटना के दौरान अगर वहां लगे फायर सेफ्टी के इंतजाम काम नहीं आते हैं तो अब ऐसी इमारतों को दी गई फायर सेफ्टी की एनओसी खुद कैंसल हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा असर होगा कि आग की घटना के बाद उस इमारत का अगर दोबारा से इस्तेमाल करना है, तो नए सिरे से फायर की एनओसी लेनी होगी और उसके लिए आवेदन करने के बाद जरूरी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जांच में सभी इंतजाम दुरुस्त पाए जाने के बाद ही फिर से एनओसी जारी की जाएगी और अगर उसके पहले ही कोई इमारत का इस्तेमाल करता है, तो उसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी घटनाओं के संदर्भ में स्थानीय पुलिस और सिविक एजेंसियों को भी सूचित करके उन्हें भी यह बताया जाएगा कि इमारत को दी गई फायर की एनओसी कैंसल कर दी गई है और इसलिए नई एनओसी जारी होने तक उस इमारत का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को भी न दें।

पिछले साल ही खत्म हो गई थी एनओसी
दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि एम्स का कन्वर्जेंस ब्लॉक 2017 में ही बनकर तैयार हुआ था। उस वक्त इसका इस्तेमाल शुरू करने से पहले यहां फायर सेफ्टी के इंतजामों की जांच करके एनओसी दी गई थी। यह एनओसी तीन साल के लिए वेलिड थी। इस लिहाज से देखा जाए, तो पिछले साल ही एनओसी की वैधता खत्म हो गई थी, लेकिन कोविड की वजह से पूरा एम्स प्रशासन और वहां के तमाम डॉक्टर्स व अन्य कर्मचारी कोविड मैनेजमेंट में व्यस्त हो गए और इस वजह से एनओसी को रिन्यू कराने की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की जा सकी। इसी बीच 16 जून को वहां आग लग गई, जिसके दौरान पता चला कि इमारत में लगे फायर सेफ्टी के उपकरण भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। उसी को देखते हुए एम्स प्रशासन को नोटिस जारी करके उनसे पूछा गया है कि आखिर आग से बचाव के उपकरण का रखरखाव ठीक से क्यों नहीं किया गया। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया है कि कन्वर्जन ब्लॉक का फिर से इस्तेमाल शुरू करने के लिए दमकल विभाग को नए सिरे से आवेदन भेजकर फ्रेश एनओसी लेनी होगी, तभी इस इमारत के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी।

पीरागढ़ी मामले में भी दिया गया है नोटिस
दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि इसी तरह का एक अन्य नोटिस पीरागढ़ी के एक गोदाम में आग लगने की घटना के गोदाम के मालिक को भी दिया गया है और उसकी भी एनओसी कैंसल कर दी गई है। साथ ही एक सर्कुलर जारी करके यह स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण इमारत या प्रतिष्ठान में आग लगती है, जिसके पास पहले से फायर सेफ्टी की एनओसी है, लेकिन आग की घटना के दौरान अगर यह पाया जाता है कि वहां लगे फायर सेफ्टी के उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या अन्य इंतजाम दुरुस्त नहीं हैं, तो एनओसी कैंसल मानी जाएगी। पिछले दिनों जिन बड़ी इमारतों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं, उन पर भी यह आदेश लागू होगा।

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