अब से मिलेगा सिर्फ शुद्घ सरसों का तेल, वर्ना होगी जेल, आज से लागू हुआ नया नियम

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अब से मिलेगा सिर्फ शुद्घ सरसों का तेल, वर्ना होगी जेल, आज से लागू हुआ नया नियम

सरसों के तेल में अब किसी तरह का खाद्य तेल मिलाना जुर्म होगा। आठ जून से इसपर रोक लगा दी गई है। ऐसा करने पर अब जेल भी हो सकती है। अब बाजार में सिर्फ शुद्घ सरसों का तेल मिलेगा और उसपर लिखा भी होगा 100 प्रतिशत शुद्घ सरसों का तेल।

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लखनऊ. अब आपको बाजार में सिर्फ शुद्घ सरसों का तेल ही मिलेगा। कंपनियां शुद्घ सरसों तेल के नाम पर मिलावट वाला तेल नहीं बेच सकेंगी। उसमें किसी तरह का खाने वाला तेल नहीं मिलाया जाएगा। अगर ऐसा किया तो कंपनी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनपर कार्रवाई हो सकती है। कंपनियां सिर्फ शुद्घ सरसों का तेल ही बेचेंगी और उन्हें तेल के टिन, डिब्बे, पाउच या बोतल पर लिखना भी होगा कि इसमें 100 प्रतिशत शुद्घ सरसों का तेल है। आठ जून से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण सरसों के तेल में ब्लेंडिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

अब तक जो सरसों का तेल बाजार में बिक रहा था उसमें दूसरे खाद्य तेल मिलाया जाता था। हालांकि सरसों के तेल में खाद्य तेलों की थोड़ी मात्रा मिलाने की अनुमति तो भी पर खाद्य तेल का कारोबार करने वाले इसका फायदा उठाकर ज्याद मिलावट कर देते थे। इसमें राइस ब्राॅन ऑयल जैसे सस्ते तेल मिलाए जाते थे। पर इसके बारे में ग्राहकों को जानकारी नहीं होती थी।

उपभोक्ता ब्रांड देखकर इस बात की तसल्ली कर लेते हैं और पूरे भरोसे के साथ खरीदते हैं। पर अब तक इस बात की गारंटी नहीं थी कि जो तेल वो खरीद रहे हैं वह 100 फीसदी सरसों का तेल ही है। पर असल में उस बोतल में कई और ख्राद्य तेल भी मिले होते थे, जो अक्सर बहुत ज्यादा भी होते थे। इसके बारे में उपभोक्ता को पता नहीं चल पाता था। पर अब एफएसएसएआई के नए नियम से ऐसा नहीं हो पाएगा।

बीते 8 मार्च 2021 को एफएसएसएआई ने सरसों के तेल में किसी भी तरह के खाद्य तेलों की मिलावट पर रोक लगाते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। जिसके अनुसार आठ जून से सरसों तेल कंपनियों को ब्लेंडिंग के नाम पर दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट न करने का आदेा लागू हो गया है। साथ ही कंपनियों को यह अंकित भी करना होगा कि 100 फीसदी सरसों का तेल है।

अब सरसों के तेल का दाम कम रखने के नाम पर कारोबारी इसमें दूसरे खाद्य तेलों की बेरोकटोक मिलावट करते थे। तेल को सस्ता करने के नाम पर इसमें राइस ब्राॅन और पाॅमोलीन ऑयल की मिलावट भी की जाती थी। तेल कारोबारियों के अनुसार ब्लेंडिंग में सरसों का तेल 20 प्रतिशत से नीचे नहीं रखा जा सकता था, जबकि 80 प्रतिशत दूसरे खाद्य तेल मिलाए जा सकते थे। नए नियम के बाद ऐसा करना नियम विरुद्घ होगा और इसके लिये जेल भी हो सकती है। उधर इस आदेश को लेकर कारोबारियों का भी कहना है कि इस नियम से जहां ग्राहकों को शुद्घ सरसों का तेल मिलेगा वहीं बाजार में वही कारोबारी रहेंगे।



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