मुफ्त में राशन लेने के लिए घर बैठे बनवाएं राशन कार्ड, जानिए ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस
अगर आपके पास भी राशन कार्ड (Ration Card) है तो सरकार की खास स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आपको इस महीने भी राशन मिल सकता है । दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने गरीबो को फ्री राशन देने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में कई राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त राशन दे रही है। दिल्ली और यूपी में तो बिना राशन कार्ड़ के ही सरकार राशन दे रही है। लेकिन अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप घर बैठे-बाठे अपने स्मार्टफोन से ही ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई (Apply online for ration card) कर सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों (state) ने अपनी ओर से वेबसाइट बनाई है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, वहां की वेबसाइट पर जाइए और राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए।
ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई
>> राशन कार्ड बनावाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप https://fcs।up।gov।in/FoodPortal।aspx को एक्सेस कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बिहार के रहने वाले hindiyojana।in/apply-ration-card-bihar/ और महाराष्ट्र के आवेदक mahafood।gov।in पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।
>> इसके बाद Apply online for ration card वाले लिंक पर क्लिक करें।
>> राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिया जा सकता है।
>> राशन कार्ड के लिए आवेदन का शुल्क 05 रुपये से लेकर 45 रुपए तक है। आवेदन भरने के बाद शुल्क जमा करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें।
>> फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद यदि आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा।
कौन अप्लाई कर सकता है राशन कार्ड के लिए
वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम पेरेंट्स के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है। हालांकि 18 साल से ऊपर वाले अपने लिए अलग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत
राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्युमेंट भी लगेंगे।
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