बुधवार, 5 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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इलाज के लिए विदेश जाने की अभिषेक बनर्जी की अर्जी खारिज, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था मेडिकल बोर्ड का सुझाव

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश…

इलाज के लिए विदेश जाने की अभिषेक बनर्जी की अर्जी खारिज, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था मेडिकल बोर्ड का सुझाव
(फोटो: IANS)

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, बनर्जी के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं, जिसे देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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बुधवार को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने शुरू में यह सुझाव दिया था कि अभिषेक बनर्जी की आंखों की जांच के लिए पहले एसएसकेएम अस्पताल का एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। इस बोर्ड को यह तय करना था कि क्या उनका इलाज भारत में संभव है।

मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने से इनकार

कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को अपनी रिपोर्ट 7 अगस्त तक सौंपने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह तय होता कि बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति दी जाए या नहीं। हालांकि, अभिषेक बनर्जी इस मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके वकील द्वारा इस बात की जानकारी दिए जाने के बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करने का फैसला किया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "चूंकि आवेदक (अभिषेक बनर्जी) अदालत के निर्देशानुसार मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होंगे, इसलिए इस याचिका को और लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः, मौजूदा याचिका खारिज की जाती है।"

लंबित हैं कई आपराधिक मामले

अदालत ने यह भी कहा कि बनर्जी के इलाज के विकल्पों पर विचार करते समय यह ध्यान रखना होगा कि उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनकी जांच अभी जारी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई थीं, जिनमें चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप भी शामिल हैं। बनर्जी ने इन मामलों को रद्द करने के लिए याचिकाएं दायर की हैं और उन्हें कई मामलों में अंतरिम राहत भी मिली हुई है। मुख्य मामले पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी, जिसमें 16 FIR और ब्लैंकेट प्रोटेक्शन की अपील शामिल है।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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