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जून के बिल जुलाई में आये तो क्या लगेगा जीएसटी ?
जीएसटी लागू होने के बाद पिछले महीने का बिजली-पानी या टेलीफोन का बिल 1 जुलाई या उसके बाद आने पर वस्तु एवं सेवा कर तीन फीसदी अधिक यानी 18 फीसदी लगेगा ।
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जीएसटी लागू होने के बाद पिछले महीने का बिजली-पानी या टेलीफोन का बिल 1 जुलाई या उसके बाद आने पर वस्तु एवं सेवा कर तीन फीसदी अधिक यानी 18 फीसदी लगेगा ।