सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीलिंग मामले में सुनवाई करते हुए विधायक ओपी शर्मा और निगम पार्षद गुंजन गुप्ता के खिलाफ नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों न उन लोगों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाए? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें पेश होने के आदेश दिए.
दरअसल मॉनिटरिंग कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब वो शाहदरा में हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए गए थे तो उन्होंने रुकावट पैदा की थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, निकायों और DDA को कहा एक हफ्ते में बताए कि मास्टर प्लान में बदलाव करने से पर्यावण पर प्रभाव को लेकर उन्होंने क्या स्टडी की है.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि पुलिस सीलिंग के दौरान मॉनिटिरंग कमेटी के सदस्यों को सुरक्षा दे ताकि कारवाई में रुकावट ना आए. अब इस मामले में दो हफ्ते बाद मामले की सुनवाई की जाएगी.