सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रदर्शनकारियों को मिली राहत, कोर्ट ने हटाया प्रतिबंध

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नई दिल्ली: जंतर-मंतर में धरना प्रदर्शन करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुशखबरी. जी हां. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट के निर्देश के बाद से प्रदर्शनकारी यहां पर दोबारा से धरना-प्रदर्शन कर सकेंगे.

वोट-क्लब और जंतर-मंतर से प्रतिबंध हटाया

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली में प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकती है, इसलिए वोट-क्लब और जंतर-मंतर से प्रतिबंध हटाया जाए. ये ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इलाके की संवेदनशीलता को प्रदर्शनकारियों की रुचि के साथ संतुलित करना जरूरी है. कोर्ट ने किसान शक्ति संगठन और अन्य लोगों की याचिक पर सुनावाई करने के दौरान यह फैसला लिया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धरने-प्रदर्शन में रोक लगाकर उनके मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है. कोर्ट ने पुलिस से दो हफ्तों के भीतर गाइडलाइंस तैयार करने के लिए कहा है.

पिछले साल 2017 में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के बाद जंतर-मंतर में प्रतिबंध 

गौरतलब है कि पिछले साल 2017 में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के बाद से दिल्ली के जंतर-मंतर में धरना-प्रदर्शन को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया था. एनजीटी के निर्देश के बाद से अक्टूबर से यहां पर प्रदर्शनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था. निवासियों ने इलाके में ध्‍वनि प्रदूषण की शिकायत की थी.

जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण की बेंज ने पुलिस से कहा है कि गाइडलाइंस के आधार पर पुलिस जंतर-मंतर पर धरनों की अनुमति दें. वहीं इस पर जस्टिस ए के सीकरी ने कहा है कि हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा है कि वो विरोध प्रदर्शन से संबंधित गाइडलाइन तैयार करें.

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को चुनौती दी थी कि उनके संवैधानिक और लोकतान्त्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है.