सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 50 प्रतिशत पर्चियों को इवीएम से मिलाने की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के इवीएम से 50 फीसदी पर्चियों को मिलाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है. मालूम हो कि विपक्ष के तकरीबन 21 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इवीएम में धांधली हो रही है.

इन दलों ने ये याचिका दायर की थी कि 5 प्रतिशत वीवीपैट मिलान की जगह 50 प्रतिशत मिलान किया जाय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तुरंत ही खारिज कर दिया. मालूम हो कि इसकी सुनवाई में नेशनल कांफ्रेंस के फारुख अब्दुल्ला समेत आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू भी पहुंचे थे.

हालाँकि विपक्षी पार्टियों ने इससे पहले चुनाव आयुक्त से भी इस सम्बन्ध से बातचीत की थी लेकिन चुनाव आयुक्त ने उस वक़्त ही बताया था कि इवीएम विश्वसनिय हैं, और इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है.

चुनाव आयोग ने आगे कहा था कि मुझे लगता है कि ये व्यवस्था रातों-रात लागू नही हो सकती है, हालाँकि उन्होंने यह भी साफ़ किया कि वो विपक्ष की मांगो को नाजायज़ नहीं करार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको लागू करने के लिए चुनाव आयोग को भी वक़्त की दरकार होगी.