मंगलवार, 4 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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पेपर लीक मामले: दिल्ली की नई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब हर दिन होगी सुनवाई, जज ने संभाला कार्यभार

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली में गठित एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, दिल्ली के राउज…

पेपर लीक मामले: दिल्ली की नई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब हर दिन होगी सुनवाई, जज ने संभाला कार्यभार
(फोटो: IANS)

प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली में गठित एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थापित इस विशेष अदालत का लक्ष्य पीड़ित छात्रों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना है, जिसके लिए अब मामलों की सुनवाई रोजाना की जाएगी।

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कोर्ट के नए जज अजय गुप्ता ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद, कोर्ट ने मौखिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी ताकि मामलों का निपटारा शीघ्र हो सके। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रुख के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने नीट जैसी परीक्षाओं में हुई धांधली पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और कठोर सजा की बात कही थी।

मामले में ताजा अपडेट

एक मामले में मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल ने कोर्ट में अर्जी देकर पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की है। कोर्ट ने इस अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए सरकार और जांच एजेंसियों से पूछा है कि क्या ऐसी याचिका सुनवाई योग्य है।

इसी मामले में, आरोपी दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। बचाव पक्ष के वकील ने मामले में दाखिल चार्जशीट को पढ़ने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर 6 अगस्त को सुनवाई करेगा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन

दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इस विशेष अदालत (कोर्ट नंबर 408) ने 25 जुलाई को काम करना शुरू किया था, तब इसका कार्यभार विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिगा ने संभाला था। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे मामलों का समय पर निपटारा कर दोषियों को सजा दिलाना है।

इनपुट: IANS

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News4Social दिल्ली डेस्क

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