मंगलवार, 18 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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पंजाब सरकार का नया आदेश: क्या अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद लागू होंगे हाईकोर्ट के फैसले? कांग्रेस ने उठाए सवाल

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामलों में अब क्या अदालती आदेशों को लागू करने के लिए भी वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी? यह सवाल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा…

पंजाब सरकार का नया आदेश: क्या अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद लागू होंगे हाईकोर्ट के फैसले? कांग्रेस ने उठाए सवाल
(फोटो: IANS)

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामलों में अब क्या अदालती आदेशों को लागू करने के लिए भी वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी? यह सवाल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य सरकार के एक हालिया आदेश पर उठाया है। उन्होंने भगवंत मान सरकार पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों की अवमानना करने का गंभीर आरोप लगाया है।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह पूरा विवाद वित्त विभाग द्वारा 17 अगस्त 2026 को जारी एक पत्र से शुरू हुआ। राजा वड़िंग ने इस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा करते हुए इसे 'अपमानजनक' और 'अभूतपूर्व' बताया। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग हाईकोर्ट के आदेशों को प्रभावी ढंग से पलटने की कोशिश कर रहा है।

क्या है सरकारी आदेश में?

वित्त विभाग ने राज्य के सभी विशेष मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्त आयुक्तों, प्रधान सचिवों और प्रशासनिक सचिवों को यह पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों से जुड़े अदालती आदेशों को वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना लागू न किया जाए, जब तक कि इस पर कोई सामान्य निर्देश जारी न हो। पत्र में कहा गया है कि इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

आदेश में विशेष रूप से "निर्मल सिंह धनोआ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य" मामले का उल्लेख किया गया है। विभाग ने इस मामले और इससे जुड़ी अपीलों के आधार पर निपटाए गए सभी केसों की पूरी जानकारी मांगी है। यह जानकारी बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं से भी तलब की गई है।

कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल

राजा वड़िंग ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, "क्या अब अदालत के आदेश भी वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही लागू होंगे? आज जारी आदेश तो यही संकेत देते हैं।" कांग्रेस अध्यक्ष ने इस कदम को न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप के रूप में चित्रित किया है, जिससे राज्य में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

इनपुट: IANS

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News4Social पंजाब डेस्क

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