Post Office Savings Schemes: डाकघर की किस बचत में जमा पर रहता है टैक्स बेनिफिट, किस पर नहीं; चार्ट से समझें
हाइलाइट्स:
- सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश कर 1.50 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
- अगर कोई बैक डिफॉल्ट कर जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो ग्राहक की कुल मिलाकर केवल 5 लाख रुपये तक की जमा ही सुरक्षित होती है।
- लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपकी पूरी जमा सुरक्षित रहती है।
नई दिल्ली
Tax Benefit on Small Savings Schemes: पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं (Post Office Savings Schemes) लोगों के लिए निवेश का एक अच्छा विकल्प हैं। अच्छे रिटर्न के साथ-साथ डाकघर में पूरा पैसा सेफ होने की गारंटी लोगों को आज भी पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में निवेश के लिए आकर्षित करती है। डाकघर की बचत योजनाओं में से कुछ पर टैक्स बेनिफिट (Income Tax Benefit) भी रहता है। ऐसी स्कीम्स में निवेश कर आप आयकर कानून के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन (Tax Deduction) क्लेम कर सकते हैं।
सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश कर 1.50 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि डाकघर की कौन सी बचत योजना पर टैक्स बेनिफिट है और किस योजना में यह फायदा नहीं है। साथ ही ब्याज दर, खाता खुलवाने के लिए मिनिमम अमाउंट जैसे फैक्ट्स पर भी डालते हैं एक नजर-
डाकघर में पूरा पैसा कैसे सेफ
अगर कोई बैक डिफॉल्ट कर जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो ग्राहक की कुल मिलाकर केवल 5 लाख रुपये तक की जमा ही सुरक्षित होती है। यानी भले ही ग्राहक के एक बैंक में कितने ही पैसे जमा हों लेकिन अगर बैंक दिवालिया हो गया तो उसे कुल मिलाकर मैक्सिमम 5 लाख रुपये ही वापस मिलेंगे। लेकिन डाकघर में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आपकी पूरी जमा सुरक्षित रहती है।
हर तीन महीने पर तय होती हैं डाकघर की स्कीम्स पर ब्याज दरें
डाकघर की बचत योजनाओं को छोटी बचत योजनाएं (Small Savings Schemes) कहा जाता है। इन बचत योजनाओं पर ब्याज दरें हर तिमाही पर तय होती हैं। 1 अप्रैल से लागू ब्याज दरें फिलहाल 30 जून 2021 तक लागू हैं। जून आखिर में सामने आएगा कि जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरें क्या रहेंगी।
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