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पश्चिम बंगाल: वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों पर सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में नवंबर महीने में कोलकाता और हावड़ा समे…

पश्चिम बंगाल: वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों पर सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को करेगा सुनवाई
(फोटो: IANS)

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में नवंबर महीने में कोलकाता और हावड़ा समेत कई नगर निगमों के चुनाव होने हैं। लाखों मतदाताओं का मताधिकार इस सुनवाई के नतीजे पर निर्भर कर सकता है।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत को बताया है कि स्टेट इंफॉर्मेशन रजिस्टर (SIR) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लगभग 1.70 लाख अपीलें अभी भी लंबित हैं। सरकार के वकील ने यह भी जानकारी दी कि पिछले छह महीनों में करीब 1.20 लाख मामलों का निपटारा किया जा सका है।

चुनावों से पहले लंबित अपीलों की चुनौती

इस मामले में पांच मतदाताओं ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें बिना कोई नोटिस दिए ही मतदाता सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने अपनी अपीलों पर न्यायाधिकरण से जल्द फैसले की मांग की है ताकि वे आगामी नगर निगम चुनावों में मतदान कर सकें।

सुनवाई के दौरान अदालत इस बात पर भी विचार कर सकती है कि क्या उन मतदाताओं को वोट देने की अनुमति दी जा सकती है, जिनकी अपीलें अभी भी लंबित हैं। अदालत उन क्षेत्रों में नाम जोड़ने की अपीलों को प्राथमिकता देने पर भी चर्चा कर रही है, जहां चुनाव होने वाले हैं।

हटाए गए नामों में से 93% पात्र पाए गए

अदालत को यह भी बताया गया कि वोटर लिस्ट में नाम फिर से शामिल करने के लिए की गई एक लाख से ज़्यादा अपीलों पर फैसला हो चुका है। इन मामलों में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि 93 प्रतिशत आवेदक वोट देने के लिए योग्य पाए गए, जिन्हें पहले सूची से हटा दिया गया था।

इनपुट: IANS

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News4Social पश्चिम बंगाल डेस्क

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