UP Lockdown News: यूपी में अब 10 मई तक लॉकडाउन, सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ी कोरोना कर्फ्यू की मियाद
हाइलाइट्स:
- उत्तर प्रदेश में अब पूरे हफ्ते के लिए लगाया गया लॉकडाउन
- 10 मई सुबह 7 बजे तक लिए बढ़ाई गई कोरोना कर्फ्यू की मियाद
- इससे पहले गुरुवार सुबह 7 बजे तक लगाया गया था लॉकडाउन
- जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉकडाउन में आवाजाही की छूट
लखनऊ
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब 10 मई की सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही की छूट रहेगी। पहले गुरुवार यानी 6 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए पाबंदी की घोषणा की गई थी। अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। बताते चलें कि यूपी सरकार ने इससे पहले कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर हफ्ते प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था।
इससे पहले योगी सरकार ने यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर ब्रेक के लिए वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का इजाफा किया था। इसके तहत शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था। बाद में इसे गुरुवार 6 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया। अब इसे पूरे हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन के तहत शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक लॉकडाउन पहले ही लगना था। 28 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से 5 बड़े शहरों में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की गुजारिश की थी।
ई-पास जरूरी, इनको छूट
लॉकडाउन के बीच आवाजाही के लिए ई-पास अनिवार्य कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास जारी किया जा रहा है। वहीं कुछ सेवाओं को ई-पास से छूट दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े लोग, मेडिकल और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट, ऑ कॉमर्स, मेडिकल इमरजेंसी, टेलीकॉम यानी दूरसंचार, डाक सेवा, प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट के आदेश दिए गए हैं।
क्लिक कर जानिए लॉकडाउन में आवाजाही के लिए किसे ई-पास से छूट
ऐसे करें ई-पास के लिए आवेदन
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज कर बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आवागमन करने वालों के लिए ई-पास जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से rahat.up.nic.in/epass वेबसाइट भी जारी की गई है, जिसके माध्यम से कोई भी संस्थान या व्यक्ति अपना विवरण देकर ई-पास के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही इस बार संस्थागत पास का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें एक संस्था अपने आवेदक सहित अधिकतम 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकती है।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में लॉकडाउन को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि संक्रमण पर काबू पाने के लिए आने वाले दिनों में इसे और बढ़ाया जा सकता है। वहीं लॉकडाउन के दौरान आवाजाही के लिए जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को ई-पास बनवाना अनिवार्य किया गया है।
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